ETV Bharat / state

मोदी सरनेम वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामलाः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत जारी, अगली सुनवाई 5 मई को - कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी

मोदी सरनेम वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर राहत दे दी है. झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 मई निर्धारित कर दी है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Apr 26, 2022, 4:58 PM IST

Updated : Apr 26, 2022, 5:06 PM IST

रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अदालत से समय मांगा गया. इस पर अदालत ने उनकी गुहार को स्वीकार कर लिया. इसी के साथ झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई निर्धारित कर दी है.

ये भी पढ़ें-राहुल को राहत : 'सभी मोदी चोर हैं' वाले बयान पर अब 26 अप्रैल को होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को अपना जवाब अदालत में पेश करने को कहा है. इसी के साथ अदालत ने पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. दरअसल राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट में दायर शिकायतवाद में समन को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही उसे निरस्त करने की मांग की है.

धीरज कुमार का बयान

ये है मामलाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने का आदेश दिया है. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.


प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है. शिकायतवाद के अनुसार राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान में नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए जिनके आगे मोदी लगा हुआ है उन पर आपत्तिजनक बयान दिया है. इसी बयान से आहत होकर उन्होंने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है.

रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अदालत से समय मांगा गया. इस पर अदालत ने उनकी गुहार को स्वीकार कर लिया. इसी के साथ झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई निर्धारित कर दी है.

ये भी पढ़ें-राहुल को राहत : 'सभी मोदी चोर हैं' वाले बयान पर अब 26 अप्रैल को होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को अपना जवाब अदालत में पेश करने को कहा है. इसी के साथ अदालत ने पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. दरअसल राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट में दायर शिकायतवाद में समन को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही उसे निरस्त करने की मांग की है.

धीरज कुमार का बयान

ये है मामलाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने का आदेश दिया है. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.


प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है. शिकायतवाद के अनुसार राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान में नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए जिनके आगे मोदी लगा हुआ है उन पर आपत्तिजनक बयान दिया है. इसी बयान से आहत होकर उन्होंने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है.

Last Updated : Apr 26, 2022, 5:06 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.