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कैबिनेट के बाद राजभवन ने लगाई JPSC की नई नियमावली पर मुहर, अधिसूचना जारी - Jharkhand Public Service Commission

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षाओं के नए नियम को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी. इस प्रस्ताव के तहत पूर्व की परीक्षाओं के दौरान कानूनी विवाद को सुलझाने के तरीके का भी प्रावधान किया गया है. नए नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8 फीसद तक नीचे जाने का प्रावधान किया गया है.

Notification released for Jharkhand Combined Civil Services Examination 2021
झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन
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Published : Jan 9, 2021, 10:01 PM IST

रांची: हेमंत कैबिनेट की ओर से JPSC की नई नियमावली पर मुहर लगने के बाद राजभवन ने भी उसको अपनी सहमति दे दी है. इसी के साथा झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में अब दोनों प्रश्नपत्रों के कुल योग पर कोटिवार पास मार्क्स की गणना होगी, यानी अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को अब पीटी के दो पेपर की परीक्षा में कुल मिलाकर 40 फीसदी क्वालीफाइंग मार्क्स लाने होंगे. राजभवन ने भी जेपीएससी के नई नियमावली को हरी झंडी दे दी है.

Notification released for Jharkhand Combined Civil Services Examination 2021
अधिसूचना जारी

सिविल परीक्षाओं के नए नियम
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षाओं के नए नियम को कैबिनेट में अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी. अब इसे राजभवन ने भी हरी झंडी दे दी है. झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा रूल्स 2021 के इस प्रस्ताव के तहत इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान हुए कानूनी विवाद को भी सुलझाने का प्रावधान किया गया है. नए नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8 फीसद तक नीचे जाने का प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें-एक हजार साल पुराना है गोड्डा के बारकोप का खंडहर, छिपे हैं कई राज

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान

आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में आने की सुविधा भी दी गई है. नियमावली में परीक्षार्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है. नई नियमावली में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान किया गया है. सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना नहीं हुई तो अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार को मिले अंक से 8 फीसद तक घटाकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना कर दी जाएगी. वहीं, पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए नए रेगुलेशन के मुताबिक तय किए गए क्वालीफाइंग मार्क अनारक्षित के लिए 40 फीसदी है.

यह भी हुए बदलाव

वहीं, एसटी-एससी और महिला के लिए 32 फीसद, बीसी वन के लिए 34 फीसद, बीसी 2 के लिए 36.5 फीसदी, आदिम जनजातियों के लिए 30 फीसदी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 फीसदी अंक क्वालिफाइंग निर्धारित किए गए हैं. किसी अभ्यर्थी को किसी भी पेपर में अगर न्यूनतम अर्हता से कम अंक आते हैं, लेकिन दोनों पत्र मिलाकर अगर वह न्यूनतम अर्हता अंक ले आते हैं, तो अभ्यर्थी क्वालीफाई माना जाएगा. इसके अलावा मुख्य परीक्षा 1050 अंकों पर होगी. प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी के 100 अंक अब नहीं जुड़ेंगे. मुख्य परीक्षा में भी 5 पेपर के कुल योग पर की जाएगी. कोटिवार पास अंक की गणना होगी. इससे जुड़े अधिसूचना राजभवन की ओर से जारी कर दी गई है.

रांची: हेमंत कैबिनेट की ओर से JPSC की नई नियमावली पर मुहर लगने के बाद राजभवन ने भी उसको अपनी सहमति दे दी है. इसी के साथा झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में अब दोनों प्रश्नपत्रों के कुल योग पर कोटिवार पास मार्क्स की गणना होगी, यानी अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को अब पीटी के दो पेपर की परीक्षा में कुल मिलाकर 40 फीसदी क्वालीफाइंग मार्क्स लाने होंगे. राजभवन ने भी जेपीएससी के नई नियमावली को हरी झंडी दे दी है.

Notification released for Jharkhand Combined Civil Services Examination 2021
अधिसूचना जारी

सिविल परीक्षाओं के नए नियम
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षाओं के नए नियम को कैबिनेट में अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी. अब इसे राजभवन ने भी हरी झंडी दे दी है. झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा रूल्स 2021 के इस प्रस्ताव के तहत इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान हुए कानूनी विवाद को भी सुलझाने का प्रावधान किया गया है. नए नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8 फीसद तक नीचे जाने का प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें-एक हजार साल पुराना है गोड्डा के बारकोप का खंडहर, छिपे हैं कई राज

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान

आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में आने की सुविधा भी दी गई है. नियमावली में परीक्षार्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है. नई नियमावली में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान किया गया है. सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना नहीं हुई तो अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार को मिले अंक से 8 फीसद तक घटाकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना कर दी जाएगी. वहीं, पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए नए रेगुलेशन के मुताबिक तय किए गए क्वालीफाइंग मार्क अनारक्षित के लिए 40 फीसदी है.

यह भी हुए बदलाव

वहीं, एसटी-एससी और महिला के लिए 32 फीसद, बीसी वन के लिए 34 फीसद, बीसी 2 के लिए 36.5 फीसदी, आदिम जनजातियों के लिए 30 फीसदी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 फीसदी अंक क्वालिफाइंग निर्धारित किए गए हैं. किसी अभ्यर्थी को किसी भी पेपर में अगर न्यूनतम अर्हता से कम अंक आते हैं, लेकिन दोनों पत्र मिलाकर अगर वह न्यूनतम अर्हता अंक ले आते हैं, तो अभ्यर्थी क्वालीफाई माना जाएगा. इसके अलावा मुख्य परीक्षा 1050 अंकों पर होगी. प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी के 100 अंक अब नहीं जुड़ेंगे. मुख्य परीक्षा में भी 5 पेपर के कुल योग पर की जाएगी. कोटिवार पास अंक की गणना होगी. इससे जुड़े अधिसूचना राजभवन की ओर से जारी कर दी गई है.

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