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शूटर तारा शाहदेव मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोप गठित, 23 अगस्त को होगी सुनवाई

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Published : Jul 26, 2019, 11:41 PM IST

शूटर तारा शाहदेव और रंजीत कोहली प्रकरण मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया गया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार गुड़िया की अदालत में 23 अगस्त से गवाही शुरू होगी.

तारा शाहदेव प्रकरण

रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार गुड़िया की अदालत में नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के प्रताड़ना मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जिसमें रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप गठित की गई.

देखें पूरी खबर

बहुचर्चित तारा शाहदेव और रंजीत कोहली से जुड़े RC11/15 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार गुड़िया की अदालत में 23 अगस्त से गवाही शुरू होगी.सभी आरोपियों के खिलाफ मामला साल 2014 में हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज हुआ था.

जिसके बाद 2015 में सीबीआई ने इस केस को टेकओवर करते हुए मामले में आरोप गठित किया. रंजीत कोहली के साथ उसकी मां कौशल्या रानी, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव, जज राजेश प्रसाद और रोहित रमन पर आरोप गठित किया गया है.

सभी आरोपियों पर धारा 212,120B के तहत मुख्य आरोपी रंजीत कोहली को भगाने और संरक्षण देने का आरोप है. तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन अभी भी जेल में है.

ये भी पढ़ें:- रामगढ़: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अगवा मुखिया के बेटे को उग्रवादियों के चंगुल से किया मुक्त

आपको बता दें कि दिल्ली में जज शिवानी चौहान, महिला कोर्ट के समक्ष तारा शाहदेव ने धारा 164 के तहत 9 जून 2016 को बयान दर्ज करवाया था.

रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार गुड़िया की अदालत में नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के प्रताड़ना मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जिसमें रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप गठित की गई.

देखें पूरी खबर

बहुचर्चित तारा शाहदेव और रंजीत कोहली से जुड़े RC11/15 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार गुड़िया की अदालत में 23 अगस्त से गवाही शुरू होगी.सभी आरोपियों के खिलाफ मामला साल 2014 में हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज हुआ था.

जिसके बाद 2015 में सीबीआई ने इस केस को टेकओवर करते हुए मामले में आरोप गठित किया. रंजीत कोहली के साथ उसकी मां कौशल्या रानी, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव, जज राजेश प्रसाद और रोहित रमन पर आरोप गठित किया गया है.

सभी आरोपियों पर धारा 212,120B के तहत मुख्य आरोपी रंजीत कोहली को भगाने और संरक्षण देने का आरोप है. तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन अभी भी जेल में है.

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आपको बता दें कि दिल्ली में जज शिवानी चौहान, महिला कोर्ट के समक्ष तारा शाहदेव ने धारा 164 के तहत 9 जून 2016 को बयान दर्ज करवाया था.

Intro:रांची
फाइल फुटेज


बहुत चर्चित तारा शाहदेव और रंजीत कोहली से जुड़े RC11/15 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार गुड़िया की अदालत ने रंजीत कोहली समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया गया हैBody:इस मामले में 23 अगस्त से गवाही शुरू होगी।सभी आरोपियों के खिलाफ साल 2014 में हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज हुआ था जिसके बाद 2015 में सीबीआई ने इस केस को टेकओवर किया है।मामले में आरोप गठित रंजीत कोहली उनकी माँ कौशल्या रानी, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव,जज राजेश प्रसाद और रोहित रमन पर किया गया है।जिनपर धारा 212 ,120 B के तहत मुख्य आरोपी रंजीत कोहली को भगाने और संरक्षण देने का आरोप हैConclusion:
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