रांची: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को ढुल्लू महतो के खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया है.
बीते 16 दिनों से फरार चल रहे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत धनबाद निचली अदालत से जारी वारंट को रद्द कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि धनबाद निचली अदालत से जारी किए गए वारंट में कई तकनीकी खामियां हैं. वारंट जारी करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए उनके खिलाफ जारी की गई वारंट को रद्द कर देने की मांग की थी. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए धनबाद निचली अदालत से जारी वारंट को रद्द कर दिया.
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बता दें कि सालभर पहले धूमन महतो ने विधायक ढुल्लू महतो और उसके समर्थक अजय गोराई, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह और डंपी मंडल के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया था. इसकी प्राथमिकी 15 फरवरी को दर्ज कराई गई थी. 18 फरवरी को निचली अदालत ने ढुल्लू महतो समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. जिसको बुधवार को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया.