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बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द की गिरफ्तारी वारंट

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके समर्थकों को बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मारपीट मामले में धनबाद जिला कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को झारखंड हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

MLA Dhullu Mahato gets big relief from Jharkhand High Court
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Published : Mar 4, 2020, 5:12 PM IST

Updated : Mar 4, 2020, 5:56 PM IST

रांची: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को ढुल्लू महतो के खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया है.

देखें पूरी खबर

बीते 16 दिनों से फरार चल रहे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत धनबाद निचली अदालत से जारी वारंट को रद्द कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि धनबाद निचली अदालत से जारी किए गए वारंट में कई तकनीकी खामियां हैं. वारंट जारी करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए उनके खिलाफ जारी की गई वारंट को रद्द कर देने की मांग की थी. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए धनबाद निचली अदालत से जारी वारंट को रद्द कर दिया.

और पढ़ें- झारखंड सरकार का बजट ऐतिहासिक, गुरुजी का सपना होगा साकार: सुप्रियो भट्टाचार्य

बता दें कि सालभर पहले धूमन महतो ने विधायक ढुल्लू महतो और उसके समर्थक अजय गोराई, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह और डंपी मंडल के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया था. इसकी प्राथमिकी 15 फरवरी को दर्ज कराई गई थी. 18 फरवरी को निचली अदालत ने ढुल्लू महतो समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. जिसको बुधवार को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया.

रांची: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को ढुल्लू महतो के खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया है.

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बीते 16 दिनों से फरार चल रहे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत धनबाद निचली अदालत से जारी वारंट को रद्द कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि धनबाद निचली अदालत से जारी किए गए वारंट में कई तकनीकी खामियां हैं. वारंट जारी करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए उनके खिलाफ जारी की गई वारंट को रद्द कर देने की मांग की थी. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए धनबाद निचली अदालत से जारी वारंट को रद्द कर दिया.

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बता दें कि सालभर पहले धूमन महतो ने विधायक ढुल्लू महतो और उसके समर्थक अजय गोराई, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह और डंपी मंडल के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया था. इसकी प्राथमिकी 15 फरवरी को दर्ज कराई गई थी. 18 फरवरी को निचली अदालत ने ढुल्लू महतो समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. जिसको बुधवार को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया.

Last Updated : Mar 4, 2020, 5:56 PM IST
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