रांची: पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के अभियुक्त सहबल्ला अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई अदालत तमाम गवाहों को सुनने के उपरांत उम्रकैद की सजा सुनाई है.
मई 2018 का है मामला
ये मामला चान्हो थाना क्षेत्र कांड संख्या 64/18 से जुड़ा है, 26 जून 2018 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. 29 जून 2018 से सहबुल्ला अंसारी जेल में बंद है. अभियुक्त लगातार पीड़िता पर नजर बनाए हुए था पीड़िता की बड़ी बहन से मोबाइल नंबर लिया. इसके बाद बातचीत शुरू हुई फिर शादी का झांसा देकर लगातार दो महीना तक दुष्कर्म किया पहली बार 8 मई 2018 को जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया.
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शादी से किया था इंकार
पीड़िता गर्भवती हो गई उसके बाद एक बेटा भी हुआ बाद में अभियुक्त शादी से इंकार कर दिया. जिसके बाद चान्हो थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस समय घटना को अंजाम दिया गया था पीड़िता की उम्र 18 वर्ष थी हालांकि पीड़िता की तरफ से नाबालिक होने का दावा किया गया था लेकिन अदालत नहीं बालिग मानते हुए सुनवाई पूरी की.