रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय ने अवैध संबंध में हत्या के मामले में दोषी कमलेश गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
ये भी पढ़ें-Fodder Scam Case: लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत
बता दें कि 17 जुलाई 2017 को नीलकंठ अहीर की हत्या हुई थी. इस हत्या को अवैध संबंध से जोड़ा गया था. आरोप था कि नीलकंठ का अभियुक्त कमलेश गोप की पत्नी से प्रेम प्रसंग था. अभियोजन पक्ष के 7 गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी दोषी को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई. अवैध संबंध में की गई हत्या मामले के बेड़ो निवासी अभियुक्त कमलेश गोप को जज दिनेश राय की अदालत ने 19 अप्रैल को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की गई थी. आज अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई.
अधिवक्ताओं से मिली जानकारी के मुताबिक अभियुक्त कमलेश गोप की पत्नी आशा देवी के साथ नीलकंठ अहीर का प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसकी जानकारी पर 17 जुलाई 2017 को कमलेश गोप ने कुदाल से हमला कर नीलकंठ अहीर की हत्या कर दी. अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट से तीन बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.