रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी है. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. याचिका सूची में सीरियल नंबर 17 और 18 पर लगा हुआ है ऐसे में अगर हाई कोर्ट में सुनवाई टली तो लालू प्रसाद को जमानत याचिका की सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा.
चारा घोटाला के मामले के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक सक्षम बेंच को गठित किया गया है. उस बेंच की सुनवाई सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को ही की जाती है. आज शुक्रवार है और अगर सुनवाई टल जाती है तो, अगले शुक्रवार 13 नवंबर और 20 नवंबर को हाईकोर्ट में दीपावली और छठ की छुट्टी है ऐसे में अगले 2 सप्ताह उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी या यूं कहें कि तब जमानत याचिका की सुनवाई 27 नवंबर को हो सकती है.
लालू ने दिया था बीमारी का हवाला
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी है. लालू की ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.
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जेल मैनुअल उल्लंघन की शिकायत
वहीं, चाईबासा कोषागार अवैध निकासी मामले के अपील याचिका पर भी आज सुनवाई होगी. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल आईजी और बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक को जेल मैनुअल उल्लंघन की शिकायत पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था. साथ ही उनके स्वास्थ्य के बारे में रिम्स प्रशासन या उनके डॉक्टर को भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था.
लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 5 मामले
लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 5 मामले चल रहे हैं, जिसमें से चार मामले में सजा दी गई है. देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि दुमका कोषागार निकासी मामले में आज सुनवाई होगी. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.
झारखंड हाई कोर्ट में आज शोक सभा का आयोजन किया गया है, पटना हाई कोर्ट के महाधिवक्ता राम बालक महतो के निधन के कारण हाई कोर्ट में शोक सभा होगी. जिस कारण से सुनवाई के लिए कम समय मिलेगा. ऐसे में अगर मामले की सुनवाई टली तो 27 नवंबर तक फिलहाल लालू प्रसाद को जेल में इंतजार करना होगा.