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यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद विधायक प्रदीप यादव को बड़ी राहत, मिली जमानत

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Published : Sep 28, 2019, 7:53 PM IST

यौन शोषण मामले में जेल में बंद झाविमो नेता प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. प्रदीप यादव पर उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं.

हाई कोर्ट झारखंड

रांचीः झारखंड विकास मोर्चा के नेता सह विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. प्रदीप यादव को यौन शोषण मामले में जमानत मिल गई है. उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जमानत मिलने के बाद प्रदीप यादव जेल से बाहर आ पाएंगे.

देखें पूरी खबर

वहीं, सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदीप यादव को यौन शोषण के झूठे आरोप में फंसाया गया है, जो भी आरोप लगे, वह बेबुनियाद है. जिस वजह से उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

क्या है मामला

बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर उनकी अपनी पार्टी की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. फिलहाल प्रदीप यादव जेल में बंद है. झाविमो की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर के महिला थाने में ममला दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपी विधायक प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

ये भी पढ़ें- सालों से बंद पड़ा है करोड़ों की लागत से बना रेफरल अस्पताल, इलाज के लिए लोग जाते हैं बंगाल

हालांकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया. निचली अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद अदालत में सरेंडर करने के बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जमानत मिलने के बाद जल्द ही वह जेल से बाहर आएंगे.

रांचीः झारखंड विकास मोर्चा के नेता सह विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. प्रदीप यादव को यौन शोषण मामले में जमानत मिल गई है. उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जमानत मिलने के बाद प्रदीप यादव जेल से बाहर आ पाएंगे.

देखें पूरी खबर

वहीं, सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदीप यादव को यौन शोषण के झूठे आरोप में फंसाया गया है, जो भी आरोप लगे, वह बेबुनियाद है. जिस वजह से उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

क्या है मामला

बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर उनकी अपनी पार्टी की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. फिलहाल प्रदीप यादव जेल में बंद है. झाविमो की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर के महिला थाने में ममला दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपी विधायक प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

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हालांकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया. निचली अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद अदालत में सरेंडर करने के बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जमानत मिलने के बाद जल्द ही वह जेल से बाहर आएंगे.

Intro:
रांची
बाइट---धीरज कुमार अधिवक्ता हाई कोर्ट

झारखंड विकास मोर्चा के नेता सह विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है प्रदीप यादव को पर यौन शोषण मामले में जमानत जमानत की सुविधा मिली है पिछले सुनवाई को दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यौन शोषण मामले पर प्रदीप यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव को बड़ी राहत दी है। जमानत मिलने के बाद प्रदीप यादव जेल से बाहर आ पाएंगे


बीते दिनों सुनवाई के दौरान अदालत में प्रदीप यादव के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदीप यादव को यौन शोषण के झूठे आरोप में फंसाया गया है जो भी आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है इसलिए जमानत मिलनी चाहिए तो वही सरकार के अधिवक्ता के द्वारा जमानत का विरोध किया गया अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था


Body:विधायक प्रदीप यादव पर अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. फिलहाल प्रदीप यादव जेल की चारदीवारीयों में बंद है. विधायक प्रदीप यादव पर अपने ही झारखंड विकास मोर्चा की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर के महिला थाने में ममला दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपी विधायक प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.



हालांकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर पर उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया है. अपने ही पार्टी के एक महिला नेत्री की प्राथमिकता के बाद निचली अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद अदालत में सरेंडर करने के बाद से ही प्रदीप यादव जेल की चारदीवारीओं में बंद है. आज न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय अदालत ने अपना फैसले में प्रदीप यादव बड़ी राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है जल्दी प्रदीप यादव जेल की चारदीवारी से बाहर आएंगे




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