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रांची: शुक्रवार को यौन शोषण के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर फैसला - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में यौन शोषण के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा. पूर्व में अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 30, 2020, 11:01 PM IST

रांची: यौन शोषण के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा. फैसला सुनाए जाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका सूचीबद्ध की गई है. पूर्व में अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था. धनबाद के बाघमारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यौन शोषण मामले में आरोपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना, अब तक 10028 संक्रमित, 100 की मौत

न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुना सकते हैं. फैसला सुनाने को लेकर ही याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. फिलहाल, विधायक और उनके समर्थकों की नजर हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है. बता दें कि धनबाद के भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. उसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया. जिस मामले में वह अभी जेल में हैं. निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया था.

रांची: यौन शोषण के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा. फैसला सुनाए जाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका सूचीबद्ध की गई है. पूर्व में अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था. धनबाद के बाघमारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यौन शोषण मामले में आरोपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा.

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न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुना सकते हैं. फैसला सुनाने को लेकर ही याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. फिलहाल, विधायक और उनके समर्थकों की नजर हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है. बता दें कि धनबाद के भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. उसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया. जिस मामले में वह अभी जेल में हैं. निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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