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जेएसएससी नियुक्ति नियमावली मामला: शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से अहम फैसला

जेएसएससी नियुक्ति (JSSC Recruitment Rules) में 10वीं और 12वीं पास की अनिवार्यता मामले पर हाई कोर्ट से शुक्रवार को अहम फैसला आ सकता है. अदालत में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

JSSC Recruitment Rules
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Published : Dec 15, 2022, 9:33 PM IST

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए प्रार्थी रमेश हांसदा द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से अहम फैसला शुक्रवार को आ सकता है. अदालत में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. पूर्व में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता परमजीत पटालिया ने याचिका की सुनवाई पर ही प्रश्न उठाया. जिस पर प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने विरोध किया. अदालत ने सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी नियुक्ति नियमावली मामले पर सुनवाई पूरी, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर जो शर्तें लागू की गई हैं. उससे फिलहाल प्रार्थी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. इसलिए इस याचका कि फिलहाल सुनवाई नहीं होनी चाहिए.

याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील का विरोध किया गया. कहा गया कि सरकार का जवाब गलत है. संशोधन में जो शर्तें लागू की गई है. वह असंवैधानिक है. इससे मौलिक अधिकार का हनन होता है इसलिए इस संशोधित नियमावली को रद्द कर दिया जाए. असंवैधानिक घोषित किया जाए.



बता दें कि रमेश हांसदा ने झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी नियुक्ति नियमावली (JSSC Recruitment Rules) में किए गए संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से बताया गया था कि नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन की गई है. वह गलत है. असंवैधानिक है. इसलिए इसे रद्द कर दी जाए. उन्होंने अदालत को यह बताया कि नियुक्ति नियमावली में सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं करने वाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति होगी. झारखंड के वैसे निवासी जिसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. सिर्फ उन पर ही यह नियम लागू होगा. झारखंड के वैसे निवासी जिन्हें यहां आरक्षण का लाभ दिया जाता है. उस पर यह नियम शिथिल रहेगा. यह गलत है. उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम एक खास वर्ग के लिए बनाया गया है. इसलिए यह नियम असंवैधानिक है. इसे निरस्त कर दिया जाए.

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए प्रार्थी रमेश हांसदा द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से अहम फैसला शुक्रवार को आ सकता है. अदालत में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. पूर्व में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता परमजीत पटालिया ने याचिका की सुनवाई पर ही प्रश्न उठाया. जिस पर प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने विरोध किया. अदालत ने सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर जो शर्तें लागू की गई हैं. उससे फिलहाल प्रार्थी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. इसलिए इस याचका कि फिलहाल सुनवाई नहीं होनी चाहिए.

याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील का विरोध किया गया. कहा गया कि सरकार का जवाब गलत है. संशोधन में जो शर्तें लागू की गई है. वह असंवैधानिक है. इससे मौलिक अधिकार का हनन होता है इसलिए इस संशोधित नियमावली को रद्द कर दिया जाए. असंवैधानिक घोषित किया जाए.



बता दें कि रमेश हांसदा ने झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी नियुक्ति नियमावली (JSSC Recruitment Rules) में किए गए संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से बताया गया था कि नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन की गई है. वह गलत है. असंवैधानिक है. इसलिए इसे रद्द कर दी जाए. उन्होंने अदालत को यह बताया कि नियुक्ति नियमावली में सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं करने वाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति होगी. झारखंड के वैसे निवासी जिसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. सिर्फ उन पर ही यह नियम लागू होगा. झारखंड के वैसे निवासी जिन्हें यहां आरक्षण का लाभ दिया जाता है. उस पर यह नियम शिथिल रहेगा. यह गलत है. उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम एक खास वर्ग के लिए बनाया गया है. इसलिए यह नियम असंवैधानिक है. इसे निरस्त कर दिया जाए.

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