रांची: राजधानी के चर्चित बिरसा ब्लड बैंक मामले में खून चढ़ाने के मामले को लेकर रांची के निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन ने रोक लगा दी है. अदालत ने मामले के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
बिरसा ब्लड बैंक पर साल 2018 में ड्रग इंस्पेक्टर पूनम तिर्की के शिकायत पर बरियातू थाना में बिरसा ब्लड के संजय सिंह और अन्य सात लोगों पर कांड संख्या 81/2018 दर्ज कराई थी. पुलिस ने छह लोगों पर चार्जशीट दायर किया था. रांची के एजेसी 2 स्वयंभू कुमार की अदालत में सुनवाई चल रही थी.
इसे भी पढे़ं:- एडीजे में प्रोन्नति मामले पर सुनवाई, अदालत ने हाई कोर्ट प्रशासन को पक्ष रखने का दिया निर्देश
ब्लड बैंक के अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने यह कहते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कि थी की ड्रग एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट में एफआईआर करने का प्रावधान ही नहीं है तो कैसे मामला दर्ज कर चार्जशीट कर दी गई? जिसकी याचिका संख्या सीआर एमपी 1495/2020 दायर की गई थी. मामले की सुनवाई में गुरुवार को न्यायाधीश आनंद सेन ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है.