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आईएएस वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच पर लगी रोक, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला

झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आईएएस वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI probe against IAS Vandana Dadel) पर तत्काल रोक लगा दी है. इससे पहले हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की एकल बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

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Published : Sep 29, 2022, 10:56 PM IST

Jharkhand High Court
Jharkhand High Court

रांची: आयडा में नियम की अनदेखी कर जमीन आवंटन से संबंधित मामले में झारखंड के सीनियर आईएएस वंदना दादेल पर दिए गए सीबीआई जांच (CBI probe against IAS Vandana Dadel) पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने तत्काल रोक लगा दी है. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था.राज्य सरकार की ओर से उसी आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अफ्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह किया गया. अदालत ने मामले पर सुनवाई के उपरांत तत्काल रोक लगा दी है.

इसे भी पढ़ें: हत्या और दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

एकल पीठ ने माना था कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यावसायिक दर तय की है. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी. इस मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग और कैबिनेट विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना दादेल को संलिप्त मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई को जांच का आदेश दिया था.

साथ ही एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा था कि आईएएस वंदना दादेल ने अदालत को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है. इस कारण वह भी इसकी जांच करें और तथ्य मिलने पर आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बेबको मोटर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

रांची: आयडा में नियम की अनदेखी कर जमीन आवंटन से संबंधित मामले में झारखंड के सीनियर आईएएस वंदना दादेल पर दिए गए सीबीआई जांच (CBI probe against IAS Vandana Dadel) पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने तत्काल रोक लगा दी है. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था.राज्य सरकार की ओर से उसी आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अफ्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह किया गया. अदालत ने मामले पर सुनवाई के उपरांत तत्काल रोक लगा दी है.

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एकल पीठ ने माना था कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यावसायिक दर तय की है. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी. इस मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग और कैबिनेट विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना दादेल को संलिप्त मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई को जांच का आदेश दिया था.

साथ ही एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा था कि आईएएस वंदना दादेल ने अदालत को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है. इस कारण वह भी इसकी जांच करें और तथ्य मिलने पर आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बेबको मोटर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

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