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1984 Sikh Riots: झारखंड में 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस बाबत हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा है.

Jharkhand High Court
Jharkhand High Court
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 15, 2023, 9:42 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के चार जिलों में वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अप-टू-डेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को मुकर्रर की है.

ये भी पढ़ें- आदेश का अनुपालन नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, चीफ जस्टिस बोले- Who is responsible, महिला एवं बाल विकास के सचिव सशरीर तलब

शुक्रवार को सतनाम सिंह गंभीर नामक शख्स की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से जानना चाहा कि दंगा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाए गए वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई?

इस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि तीन जिलों रांची, पलामू और रामगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की शुरुआत कर दी गई है, वहीं बोकारो में मुआवजा वितरण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है. फंड मिलते ही बोकारो में भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

इसके पहले सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनाया गया था. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है.

कमीशन ने झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित 4 जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के प्रभावितों को मुआवजा देने के संबंध में आदेश पारित किया है.

इनपुट- आईएएनएस

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के चार जिलों में वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अप-टू-डेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को मुकर्रर की है.

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शुक्रवार को सतनाम सिंह गंभीर नामक शख्स की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से जानना चाहा कि दंगा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाए गए वन मैन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई?

इस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि तीन जिलों रांची, पलामू और रामगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की शुरुआत कर दी गई है, वहीं बोकारो में मुआवजा वितरण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है. फंड मिलते ही बोकारो में भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

इसके पहले सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनाया गया था. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है.

कमीशन ने झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित 4 जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के प्रभावितों को मुआवजा देने के संबंध में आदेश पारित किया है.

इनपुट- आईएएनएस

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