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एसडीओ प्रोन्नति पर हाई कोर्ट गंभीरः मुख्य सचिव से जवाब तलब, बताएं क्यों जारी नहीं हुई अधिसूचना? - sdo promotion case

झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को एसडीओ प्रोन्नति मामले में अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है.

Jharkhand High Court summoned  Chief Secretary
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब
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Published : Aug 16, 2021, 2:25 PM IST

Updated : Aug 16, 2021, 8:10 PM IST

रांचीः एसडीओ प्रोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है. अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव को तलब करते हुए मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा है कि मुख्य सचिव अपने जवाब में यह बताएं कि एसडीओ प्रोन्नति की अधिसूचना क्यों नहीं जारी की जा रही है? इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेन और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

इसे भी पढ़ें- रांची व्यवहार न्यायालय में 17 अगस्त से फिजिकल सुनवाई, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन

एसडीओ में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में सोमवार 16 अगस्त को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव को जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य सचिव को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि अब तक प्रोन्नति की अधिसूचना क्यों नहीं जारी की गई है? जबकि मामले में सारी प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी कर ली गई है.

देखें पूरी खबर

याचिकाकर्ता सुषमा नीलम सोरेन एवं अन्य ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी करने की मांग की है. करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारी की प्रोन्नति से जुड़ी इस मामले पर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई है. इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है. लेकिन सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

रांचीः एसडीओ प्रोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है. अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव को तलब करते हुए मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा है कि मुख्य सचिव अपने जवाब में यह बताएं कि एसडीओ प्रोन्नति की अधिसूचना क्यों नहीं जारी की जा रही है? इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेन और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

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एसडीओ में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में सोमवार 16 अगस्त को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव को जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य सचिव को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि अब तक प्रोन्नति की अधिसूचना क्यों नहीं जारी की गई है? जबकि मामले में सारी प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी कर ली गई है.

देखें पूरी खबर

याचिकाकर्ता सुषमा नीलम सोरेन एवं अन्य ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी करने की मांग की है. करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारी की प्रोन्नति से जुड़ी इस मामले पर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई है. इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है. लेकिन सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

Last Updated : Aug 16, 2021, 8:10 PM IST
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