रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में निलंबित आईएएस अधिरकारी पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी है (High Court rejected Pooja Singhal Bail Plea). फिलहाल पूजा सिंघल जेल में बंद है. मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह माना कि यह गंभीर मामला है, इसमें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद पूजा सिंघल की याचिका खारिज कर दी है.
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पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं लेकिन, उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई.
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी. खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ. उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.