रांची: सिपाही नियुक्ति में झारखंड सरकार ने एक बार नियुक्त कर नौकरी से हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने अपना आदेश सुनाया. इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए संतोष कुमार एवं अन्य की याचिका को खारिज कर दिया है.
डबल बेंच में दायर की जाएगी याचिका
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सिपाही नियुक्ति में कुछ अभ्यर्थियों को एक बार नियुक्त कर लिया गया और बाद में फिर उसे हटा दिया गया. सरकार के उसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया है. उन्होंने सरकार के हटाने के आदेश को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ओर से बताया गया कि अदालत के पूरे फैसले का अवलोकन करने के बाद एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे.
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याचिका खारिज
बता दें कि याचिकाकर्ता संतोष कुमार और अन्य वर्ष 2017 सिपाही नियुक्ति में चयनित हुआ था, लेकिन दूसरे बार फिर से मेडिकल बोर्ड की गठन में उन लोगों को अनफिट बता कर नौकरी से हटा दिया था, सरकार के इसी आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसे सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.