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झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद रेलमंडल को क्यों जारी किया नोटिस? पढ़ें पूरी रिपोर्ट - पूर्व मध्य रेल को नोटिस

ट्रेन में एसिड अटैक से पीड़ित युवक की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूर्व मध्य रेल के धनबाद रेलमंडल को नोटिस देते हुए चार सप्ताह में जवाब मांग किया है.

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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मध्य रेल को क्यों जारी किया नोटिस
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Published : Apr 12, 2021, 7:31 PM IST

रांचीः भागलपुर से पाकुड़ जाने के दौरान साहिबगंज के गुमानी रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक में युवक मुकेश कुमार सोनी झुलस गया था. पीड़ित मुकेश ने रेलवे से मुआवजे की मांग की थी, पर मुआवजा नहीं मिला. इसको लेकर मुकेश ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी ईस्ट-सेंट्रल रेल के धनबाद रेलमंडल को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

देखें पूरी खबर

यह भी पढ़ेंःबाइक सवार बदमाशों ने दंपति पर किया एसिड अटैक, हालत गंभीर

पीड़ित की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुकेश कुमार पर एसिड अटैक की घटना रेलवे की लापरवाही से हुई. ट्रेन में तेजाब ले जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कोई व्यक्ति एसिड लेकर ट्रेन में सवार हो जाता है. रेलवे की लापरवाही से युवक एसिड अटैक का शिकार हुआ, इसलिए पीड़ित युवक को मुआवजा मिलना चाहिए. सुनवाई के दौरान झारखंड लिगल सर्विसेस आर्थरिटी (झालसा) की ओर से रिपोर्ट दायर कर बताया गया कि सरकार की एक स्कीम के तहत पीड़ित युवक को 3 लाख मुआवजा देने का निर्णय हुआ है, जो युवक को मिल भी गया है.

वर्ष 2016 में हुई थी घटना

युवक मुकेश कुमार 26 जून 2016 को शिवनारायणपुर से पाकुड़ ट्रेन से सफर कर रहा था. इसी दौरान हगन शाह नामक एक व्यक्ति ने उसपर गुमानी रेलवे स्टेशन के करीब एसिड से उस पर अटैक कर दिया, जिसमें युवक का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया था. इस घटना को लेकर बरहरवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

रांचीः भागलपुर से पाकुड़ जाने के दौरान साहिबगंज के गुमानी रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक में युवक मुकेश कुमार सोनी झुलस गया था. पीड़ित मुकेश ने रेलवे से मुआवजे की मांग की थी, पर मुआवजा नहीं मिला. इसको लेकर मुकेश ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी ईस्ट-सेंट्रल रेल के धनबाद रेलमंडल को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

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पीड़ित की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुकेश कुमार पर एसिड अटैक की घटना रेलवे की लापरवाही से हुई. ट्रेन में तेजाब ले जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कोई व्यक्ति एसिड लेकर ट्रेन में सवार हो जाता है. रेलवे की लापरवाही से युवक एसिड अटैक का शिकार हुआ, इसलिए पीड़ित युवक को मुआवजा मिलना चाहिए. सुनवाई के दौरान झारखंड लिगल सर्विसेस आर्थरिटी (झालसा) की ओर से रिपोर्ट दायर कर बताया गया कि सरकार की एक स्कीम के तहत पीड़ित युवक को 3 लाख मुआवजा देने का निर्णय हुआ है, जो युवक को मिल भी गया है.

वर्ष 2016 में हुई थी घटना

युवक मुकेश कुमार 26 जून 2016 को शिवनारायणपुर से पाकुड़ ट्रेन से सफर कर रहा था. इसी दौरान हगन शाह नामक एक व्यक्ति ने उसपर गुमानी रेलवे स्टेशन के करीब एसिड से उस पर अटैक कर दिया, जिसमें युवक का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया था. इस घटना को लेकर बरहरवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

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