रांची: चर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी पूर्व सांसद आरके आनंद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 50 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा दी गई है.
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हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से अब निजात मिल गई है. निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी. लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत मिली है.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. वहीं, एसीबी की ओर से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है. ऐसे में जमानत नहीं दी जाए.
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एसीबी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी याचिका
राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में लगाए गए आरोप को निरस्त करने की मांग को लेकर आरके आनंद ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने मामले की जांच कर रही एसीबी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. रांची के एसीबी की विशेष अदालत ने आरके आनंद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था.
एसीबी ने आरके आनंद को बनाया आरोपी
बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था. जिसमें आरके आनंद नेशनल गेम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष थे. खेल के आयोजन में हुए घोटाले की काफी चर्चा हुई. उसके बाद मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई. जांच के क्रम में एसीबी ने आरके आनंद को आरोपी बनाया. उन पर एफआईआर दर्ज की गई. एसीबी के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था.