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झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश 15 अक्टूबर तक बढ़ा, मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने दिया आदेश

झारखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है. वैश्विक महामारी में झारखंड में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 29, 2020, 8:40 PM IST

रांची: कोरोना वैश्विक महामारी में झारखंड में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के ओर से दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.


झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट के ओर से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण लॉकडॉउन को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है, इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

इसे भी पढे़ं:- झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने की घोषणा, राज्य के किसानों का दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ


झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है, वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

रांची: कोरोना वैश्विक महामारी में झारखंड में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के ओर से दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.


झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट के ओर से पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण लॉकडॉउन को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है, इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है, वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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