रांची: फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा को चुनौती देने वाली एलपीए याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लिखित जवाब के साथ संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है. दो हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था. एकल पीठ के उसी आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में फिर से डबल बेंच में चुनौती दी गई है.
पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि जेपीएससी ने विज्ञापन में जिन विषय में डिग्री की मांग की थी. प्रार्थी ने उसी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है लेकिन जेपीएससी ने उनका चयन नहीं किया जो कि गलत है. वहीं, जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन में कई विषयों में स्नातक डिग्री मांगी गई थी, जो तीन वर्षों की होती है. विज्ञापन में मास्टर डिग्री का कोई जिक्र नहीं है. इसलिए जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री नहीं है, उनका चयन नहीं किया गया.
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बता दें कि याचिकाकर्ता चंद्रशेखर सिंह ने जेपीएससी की तरफ से 2016 में निकाले गए विज्ञापन पर आवेदन किया था. उन्होंने परीक्षा दी और चयनित भी हुए. संबंधित विषय में स्नातक डिग्री नहीं होने की वजह से उनका फाइनल सेलेक्शन नहीं हो सका. इसको लेकर चंद्रशेखर ने जेपीएससी के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था.