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सरकार ने बदला निर्णय, कहा- अब ट्रैक्टर के अलावा हाइवा और डंपर से भी हो बालू का ट्रांसपोर्टेशन, अधिसूचना जारी - बालू ट्रांसपोर्टेशन को लेकर झारखंड सरकार का आदेश

झारखंड में अब पहले की तरह बालू का ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की गाड़ियों से किया जाएगा. इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है. राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि मानसून अवधि में बालू के खनन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन किया जाए.

ministry of jharkhand
झारखंड मंत्रालय
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Published : Jul 20, 2020, 9:47 PM IST

रांची: झारखंड सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि अब राज्य में पहले की तरह बालू का ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की गाड़ियों के द्वारा किया जाएगा. इस बाबत खान और भूतत्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में साफ बताया गया है कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन पहले की तरह नियम के अनुसार सभी प्रकार के वाहन से करने की अनुमति दी जाती है. दरअसल, 24 जून को राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन केवल ट्रैक्टर के द्वारा किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया था कि हाईवा और डंपर जैसे बड़े वाहनों से बालू का परिवहन नहीं किया जाए.

ये भी पढ़ें: बाबूलाल की इंटरपोल वाली सलाह पर भड़के हेमंत के मंत्री, कहा- तब कहां थे जब पीएम को मिली थी धमकी

दरअसल, राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि मानसून अवधि में बालू के खनन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन किया जाए. साथ ही सरकार ने निर्देश दिया था कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बालू की जरूरत और मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए भंडारण स्थल से बालू का उठाव करना है. इसके अलावा सरकार के निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया था कि बालू का परिवहन केवल ट्रैक्टर से किया जाए.

खान विभाग के सचिव ने लिखा पत्र

बता दें कि झारखंड बालू ट्रक एसोसिएशन के विज्ञापन पर विचार करने के बाद सरकार ने अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए यह नया आदेश जारी किया है. इसके पहले सरकार ने कहा था कि सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू की ढुलाई की जायेगी. बड़े वाहनों से भंडारण केंद्र या स्थल से बालू के उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी थी. अब बालू का उठाव सभी प्रकार के वाहनों से करने की अनुमति दे दी गई है. खान विभाग के सचिव के निवासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया. इस बाबत उन्होंने सभी उपायुक्तों को पत्र एक लिखा है.

उपायुक्तों को संबोधित इस पत्र में लिखा गया है कि 24 जून, 2020 को भंडारण स्थल से बालू का परिवहन सिर्फ ट्रैक्टर से करने और बड़े वाहनों हाइवा, डंपर आदि का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया था. विचार के बाद उक्त निर्देश को निरस्त करते हुए भंडारण स्थल से बालू का उठाव पूर्व की भांति नियमानुकूल सभी प्रकार के वाहनों से करने की अनुमति दी जाती है.

रांची: झारखंड सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि अब राज्य में पहले की तरह बालू का ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की गाड़ियों के द्वारा किया जाएगा. इस बाबत खान और भूतत्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में साफ बताया गया है कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन पहले की तरह नियम के अनुसार सभी प्रकार के वाहन से करने की अनुमति दी जाती है. दरअसल, 24 जून को राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन केवल ट्रैक्टर के द्वारा किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया था कि हाईवा और डंपर जैसे बड़े वाहनों से बालू का परिवहन नहीं किया जाए.

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दरअसल, राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि मानसून अवधि में बालू के खनन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन किया जाए. साथ ही सरकार ने निर्देश दिया था कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बालू की जरूरत और मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए भंडारण स्थल से बालू का उठाव करना है. इसके अलावा सरकार के निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया था कि बालू का परिवहन केवल ट्रैक्टर से किया जाए.

खान विभाग के सचिव ने लिखा पत्र

बता दें कि झारखंड बालू ट्रक एसोसिएशन के विज्ञापन पर विचार करने के बाद सरकार ने अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए यह नया आदेश जारी किया है. इसके पहले सरकार ने कहा था कि सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू की ढुलाई की जायेगी. बड़े वाहनों से भंडारण केंद्र या स्थल से बालू के उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी थी. अब बालू का उठाव सभी प्रकार के वाहनों से करने की अनुमति दे दी गई है. खान विभाग के सचिव के निवासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया. इस बाबत उन्होंने सभी उपायुक्तों को पत्र एक लिखा है.

उपायुक्तों को संबोधित इस पत्र में लिखा गया है कि 24 जून, 2020 को भंडारण स्थल से बालू का परिवहन सिर्फ ट्रैक्टर से करने और बड़े वाहनों हाइवा, डंपर आदि का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया था. विचार के बाद उक्त निर्देश को निरस्त करते हुए भंडारण स्थल से बालू का उठाव पूर्व की भांति नियमानुकूल सभी प्रकार के वाहनों से करने की अनुमति दी जाती है.

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