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कोरोना से बचाव को लेकर झारखंड सरकार ने जारी की एडवाइजरी, राज्य सरकार के दफ्तरों में लगेगा थरमल स्कैनर

राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों और मंत्रालयों/विभागों को कुछ एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि सभी सरकारी भवनों के प्रवेश पर थर्मल स्कैनर स्थापित किया जाए. देखें सरकार ने “करने योग्य और नहीं करने योग्य” कार्यों की सूची भी जारी की है.

Jharkhand government issued advisory to protect against Corona
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Published : Mar 19, 2020, 9:09 PM IST

रांची: राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों और मंत्रालयों/विभागों को कुछ एहतियाती उपाय करने का निदेश दिया है. इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि सभी सरकारी भवनों के प्रवेश पर थर्मल स्कैनर स्थापित किया जाए. सरकारी भवनों के प्रवेश स्थान पर हैंड सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य किया जाए, जो कर्मचारी फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित पाए जाए उन्हें समुचित चिकित्सा/संगरोध आदि के लिए परामर्श दिया जाए.

आदेश में कहा गया है कि ऑफिस कैंप्स में विजिटर्स के आगमन को निरूत्साहित किया जाए. समुचित स्क्रीनिंग के बाद केवल उन्हीं आगंतुकों को अनुमति दी जाए, जिनके पास संबंधित पदाधिकारी से मिलने की समुचित अनुमति प्राप्त हो. मीटिंग का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए, यदि ऐसी मीटिंग में अधिक लोगों की सहभागिता संभावित हो तो उन्हें सीमित अथवा पूनर्निर्धारित किया जाए. अनावश्यक सरकारी यात्रा न की जाए, सरकारी भवनों में स्थित सभी जिम/मनोरंजन केंद्र/शिशु केंद्र बंद रखे जाएं. कार्यस्थल की समुचित साफ-सफाई और नियमित रूप से सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाए.

ये भी देखें- LIVE : पंजाब में कोरोना से पहली मौत, मृतकों की संख्या हुई चार, 184 पीड़ित

वॉशरूम में सैनिटाइजर, साबुन और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. सभी कर्मियों को इस आशय का निर्देश दे दिया जाए कि वे अपने स्वास्थ्य का और अपने श्वसन के लक्षणों पर ध्यान रखेंगे. अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वे अपने रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी को सूचित करते हुए अविलंब कार्य स्थल छोड़ दें और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के जारी सलाह के अनुसार अपने स्वास्थ्य की निगरानी घर पर ही पृथक रूप से रहकर करें. एहतियाती उपाय के रूप में कोई संगरोध (Quarantine) हेतु अनुरोध करता है तो अवकाश की स्वीकृति देने वाले पदाधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए जाएं.

ज्यादा जोखिम वाले कर्मियों जैसे उम्रदराज कर्मी, गर्भवती कर्मी और जिनकी चिकित्सकीय स्थिति सामान्य न हो, उनके संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए. विभाग मंत्रालय इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसे कर्मियों को ऐसे किसी कार्य का दायित्व नहीं दिया जाना चाहिए, जहां जनसामान्य से सीधे संपर्क आवश्यक हो.

ये भी देखें-सदन में उठा भूखल घासी की मौत का मामला, बीजेपी ने 10 लाख मुआवजा और नौकरी की रखी मांग

राज्य सरकार ने “करने योग्य और नहीं करने योग्य” कार्यों की सूची भी जारी की है

क्या करें
• निजी स्वच्छता और किसी से शारीरिक दूरी बनाए रखें.
• बार-बार हाथों को साफ करते रहे हाथों को साबुन और पानी से धोने या अल्कोहल युक्त हैंडरब से हाथ रगड़े.
• सर्दी और खांसी के समय अपने मुंह और नाक को रूमाल अथवा टिशू पेपर से ढक कर रखें.
• इस्तेमाल के तुरंत बाद टिशू को बंद कूड़ेदान में फेंके.
• किसी व्यक्ति से बात करते वक्त एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेषकर उनसे जिनमें बुखार जैसे लक्षण दिखें.
• छींकते और खांसते समय कोहनी के अंदर वाले हिस्से से मुंह ढके ताकि हथेली कफ से दूषित नहीं हो.
• नियमित रूप से शरीर का तापमान लेते रहे और सांस संबंधी लक्षणों पर ध्यान देते रहें अगर अस्वस्थ (बुखार सांस लेने में कठिनाई और खांसी) महसूस करें तो डॉक्टर को दिखाएं. डॉक्टर के पास जाते समय अपने मुंह और नाक को मास्क अथवा कपड़े से ढक ले.
• बुखार/फ्लू जैसे चिन्हों/लक्षण होने पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 24x7 के टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें.


क्या ना करें
• हाथ मिलाना.
• किसी के भी नजदीक जाना, अगर आप खांसी या बुखार महसूस कर रहे हो.
• अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूना.
• अपनी हथेलियों पर खासना अथवा छींकना.
• सार्वजनिक स्थलों पर थूकना.
• अनावश्यक यात्रा करना, खासकर किसी प्रभावित क्षेत्र की.
• बड़ी सभा में भाग लेना, जिसमें कैंटीन में समूह में बैठना शामिल है.
• जिम क्लब और भीड़ वाली जगह पर जाना.
• अफवाह अथवा भय फैलाना।बुखार महसूस कर रहे हो.
• अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूना.
• अपनी हथेलियों पर खासना अथवा छींकना.
• सार्वजनिक स्थलों पर थूकना.
• अनावश्यक यात्रा करना, खासकर किसी प्रभावित क्षेत्र की.
• बड़ी सभा में भाग लेना, जिसमें कैंटीन में समूह में बैठना शामिल है.
• जिम क्लब और भीड़ वाली जगह पर जाना.
• अफवाह अथवा भय फैलाना.

रांची: राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों और मंत्रालयों/विभागों को कुछ एहतियाती उपाय करने का निदेश दिया है. इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि सभी सरकारी भवनों के प्रवेश पर थर्मल स्कैनर स्थापित किया जाए. सरकारी भवनों के प्रवेश स्थान पर हैंड सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य किया जाए, जो कर्मचारी फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित पाए जाए उन्हें समुचित चिकित्सा/संगरोध आदि के लिए परामर्श दिया जाए.

आदेश में कहा गया है कि ऑफिस कैंप्स में विजिटर्स के आगमन को निरूत्साहित किया जाए. समुचित स्क्रीनिंग के बाद केवल उन्हीं आगंतुकों को अनुमति दी जाए, जिनके पास संबंधित पदाधिकारी से मिलने की समुचित अनुमति प्राप्त हो. मीटिंग का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए, यदि ऐसी मीटिंग में अधिक लोगों की सहभागिता संभावित हो तो उन्हें सीमित अथवा पूनर्निर्धारित किया जाए. अनावश्यक सरकारी यात्रा न की जाए, सरकारी भवनों में स्थित सभी जिम/मनोरंजन केंद्र/शिशु केंद्र बंद रखे जाएं. कार्यस्थल की समुचित साफ-सफाई और नियमित रूप से सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाए.

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वॉशरूम में सैनिटाइजर, साबुन और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. सभी कर्मियों को इस आशय का निर्देश दे दिया जाए कि वे अपने स्वास्थ्य का और अपने श्वसन के लक्षणों पर ध्यान रखेंगे. अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वे अपने रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी को सूचित करते हुए अविलंब कार्य स्थल छोड़ दें और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के जारी सलाह के अनुसार अपने स्वास्थ्य की निगरानी घर पर ही पृथक रूप से रहकर करें. एहतियाती उपाय के रूप में कोई संगरोध (Quarantine) हेतु अनुरोध करता है तो अवकाश की स्वीकृति देने वाले पदाधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए जाएं.

ज्यादा जोखिम वाले कर्मियों जैसे उम्रदराज कर्मी, गर्भवती कर्मी और जिनकी चिकित्सकीय स्थिति सामान्य न हो, उनके संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए. विभाग मंत्रालय इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसे कर्मियों को ऐसे किसी कार्य का दायित्व नहीं दिया जाना चाहिए, जहां जनसामान्य से सीधे संपर्क आवश्यक हो.

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राज्य सरकार ने “करने योग्य और नहीं करने योग्य” कार्यों की सूची भी जारी की है

क्या करें
• निजी स्वच्छता और किसी से शारीरिक दूरी बनाए रखें.
• बार-बार हाथों को साफ करते रहे हाथों को साबुन और पानी से धोने या अल्कोहल युक्त हैंडरब से हाथ रगड़े.
• सर्दी और खांसी के समय अपने मुंह और नाक को रूमाल अथवा टिशू पेपर से ढक कर रखें.
• इस्तेमाल के तुरंत बाद टिशू को बंद कूड़ेदान में फेंके.
• किसी व्यक्ति से बात करते वक्त एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेषकर उनसे जिनमें बुखार जैसे लक्षण दिखें.
• छींकते और खांसते समय कोहनी के अंदर वाले हिस्से से मुंह ढके ताकि हथेली कफ से दूषित नहीं हो.
• नियमित रूप से शरीर का तापमान लेते रहे और सांस संबंधी लक्षणों पर ध्यान देते रहें अगर अस्वस्थ (बुखार सांस लेने में कठिनाई और खांसी) महसूस करें तो डॉक्टर को दिखाएं. डॉक्टर के पास जाते समय अपने मुंह और नाक को मास्क अथवा कपड़े से ढक ले.
• बुखार/फ्लू जैसे चिन्हों/लक्षण होने पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 24x7 के टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें.


क्या ना करें
• हाथ मिलाना.
• किसी के भी नजदीक जाना, अगर आप खांसी या बुखार महसूस कर रहे हो.
• अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूना.
• अपनी हथेलियों पर खासना अथवा छींकना.
• सार्वजनिक स्थलों पर थूकना.
• अनावश्यक यात्रा करना, खासकर किसी प्रभावित क्षेत्र की.
• बड़ी सभा में भाग लेना, जिसमें कैंटीन में समूह में बैठना शामिल है.
• जिम क्लब और भीड़ वाली जगह पर जाना.
• अफवाह अथवा भय फैलाना।बुखार महसूस कर रहे हो.
• अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूना.
• अपनी हथेलियों पर खासना अथवा छींकना.
• सार्वजनिक स्थलों पर थूकना.
• अनावश्यक यात्रा करना, खासकर किसी प्रभावित क्षेत्र की.
• बड़ी सभा में भाग लेना, जिसमें कैंटीन में समूह में बैठना शामिल है.
• जिम क्लब और भीड़ वाली जगह पर जाना.
• अफवाह अथवा भय फैलाना.

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