ETV Bharat / state

NGT के आदेश पर झारखंड सरकार ने भी दीपावली के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देश - झारखंड दीपावली गाइडलाइंस

नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी दीपावली के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं. बढ़ते प्रदूषण देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कई निर्देश दिए हैं.

jharkhand government has issued guidelines regarding deepawali on the orders of ngt
NGT
author img

By

Published : Nov 11, 2020, 1:31 AM IST

रांची: नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी दीपावली के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं. बढ़ते प्रदूषण देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कई निर्देश दिए हैं. कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए दीपावली में पटाखे जलाने पर सख्ती बरती गई है, तो वहीं काली पूजा में पंडालों में लोगों को मास्क, सेनेटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करने का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

jharkhand government has issued guidelines regarding deepawali on the orders of ngt
पटाखों पर NGT का आदेश

इसे भी पढ़ें- गंगा उत्सव का समापन, मां छिन्नमस्तिका मंदिर की आरती में शामिल हुए सांसद-विधायक


आपदा एवं प्रबंधन बरत रहा सख्ती

विभाग ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि सारणिक जगह पर पटाखे जलाने पर शख्त मनाही की है, मेला के आयोजन पर सख्त मनाही की गई है. वहीं पंडाल में आने वाले लोगों को 6 फीट की दूरी रखने के लिए विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है. पंडाल में सिर्फ 15 लोगों रहने का आदेश जारी किया गया है. वहीं पंडाल में आकर्षक सजावट की सख्त मनाही है, साथ ही साथ पंडालों को खुला एवं हवादार बनाने की बात कही गई है. पूजा में होने वाली आरती के लिये लाउडस्पीकर के माध्यम से बजाने के लिए सुबह सात बजे से रात 09 बजे तक ली अनुमति दी गई है. पूजा में बजने वाले लाउडसपीकर के आवाज की क्षमता 55 डीसीबल से अधिक होने पर पूजा समिति से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. मूर्ति विसर्जन के दौरान सीमित संख्या में लोगों के रहने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि विसर्जन वही किया जाएगा, जहां प्रशासन के द्वारा अनुमति दी जाएगी. पूजा पंडाल के पास किसी तरह का भोजन का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा या फिर प्रसाद एवं भोग वितरण नहीं किया जायेगा. वहीं पूजा के दौरान जारी किए गए गाइडलाइन में किसी तरह की कोताही देखने पर प्रशासन की तरफ से आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी. अब देखना होगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए आपदा एवं प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश को राज्य की जनता कितना पालन करती है.

रांची: नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी दीपावली के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं. बढ़ते प्रदूषण देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कई निर्देश दिए हैं. कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए दीपावली में पटाखे जलाने पर सख्ती बरती गई है, तो वहीं काली पूजा में पंडालों में लोगों को मास्क, सेनेटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करने का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

jharkhand government has issued guidelines regarding deepawali on the orders of ngt
पटाखों पर NGT का आदेश

इसे भी पढ़ें- गंगा उत्सव का समापन, मां छिन्नमस्तिका मंदिर की आरती में शामिल हुए सांसद-विधायक


आपदा एवं प्रबंधन बरत रहा सख्ती

विभाग ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि सारणिक जगह पर पटाखे जलाने पर शख्त मनाही की है, मेला के आयोजन पर सख्त मनाही की गई है. वहीं पंडाल में आने वाले लोगों को 6 फीट की दूरी रखने के लिए विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है. पंडाल में सिर्फ 15 लोगों रहने का आदेश जारी किया गया है. वहीं पंडाल में आकर्षक सजावट की सख्त मनाही है, साथ ही साथ पंडालों को खुला एवं हवादार बनाने की बात कही गई है. पूजा में होने वाली आरती के लिये लाउडस्पीकर के माध्यम से बजाने के लिए सुबह सात बजे से रात 09 बजे तक ली अनुमति दी गई है. पूजा में बजने वाले लाउडसपीकर के आवाज की क्षमता 55 डीसीबल से अधिक होने पर पूजा समिति से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. मूर्ति विसर्जन के दौरान सीमित संख्या में लोगों के रहने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि विसर्जन वही किया जाएगा, जहां प्रशासन के द्वारा अनुमति दी जाएगी. पूजा पंडाल के पास किसी तरह का भोजन का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा या फिर प्रसाद एवं भोग वितरण नहीं किया जायेगा. वहीं पूजा के दौरान जारी किए गए गाइडलाइन में किसी तरह की कोताही देखने पर प्रशासन की तरफ से आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी. अब देखना होगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए आपदा एवं प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश को राज्य की जनता कितना पालन करती है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.