रांची: जमीन घोटाला मामले में झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. उनको 4 मई को ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल छवि रंजन न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में हैं. ईडी ने उनको 7 मई से 12 मई तक विशेष कोर्ट से रिमांड पर भी लिया है. कल से ईडी छवि रंजन से पूछताछ शुरू करेगी.
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जमीन का पूरा घोटाला तब हुआ जब छवि रंजन रांची उपायुक्त के पद पर थे. 24 अप्रैल को भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी. इसी मामले में 8 मई को न्यूक्लियस मॉल के मालिक और झारखंड के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ होनी है. वर्तमान में छवि रंजन समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर थे, उनके पास सामाजिक सुरक्षा के निदेशक और निःशक्तता आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार था.
कार्मिक विभाग की अधिसूचना में बताया गया है कि रांची में मौजूद ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने धन शोधन निरोधक अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया है. इस आलोक में अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969 के नियम 3 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. अधिसूचना में इस बात का भी जिक्र है कि नीलम दिन की अवधि में हिरासत से मुक्त होने के बाद सभी रंजन को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के मुख्यालय में योगदान देना होगा. इस दौरान अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969 के नियम 4 (i) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.