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संजीवनी बिल्डकॉन ठगी: जेडी नंदी की दोनों पत्नियों ने दाखिल की याचिका, पांच जून को होगी सुनवाई

जमीन-फ्लैट देने के नाम पर ठगी का कारोबार चलाने वाले संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी की दोनों पत्नी अनिता नंदी और अनामिका नंदी की ओर से मनी लाउंड्रिंग मामले में राहत लेने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख निर्धारित की गई है.

civil court, ranchi
सिविल कोर्ट, रांची
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Published : Jun 5, 2020, 12:46 AM IST

रांची: संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी की दोनों पत्नियां अनामिका नंदी और अनिता नंदी की ओर से ईडी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. अदालत से मनी लांड्रिंग मामले में राहत देने की अपील की गई है. विशेष जज एके मिश्रा पांच जून को याचिका पर सुनवाई करेंगे. मालूम हो कि जमीन-फ्लैट का सपना दिखाकर आम लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप में जेडी नंदी और उनकी दोनों पत्नियों के अलावा संजीवनी बिल्डकॉन के उच्चाधिकारियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. मामले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है.

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65.45 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने के मामले में ईडी ने बीती नौ मई को जेडी नंदी के साथ उनकी दोनों पत्नियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि तीन जून को ठगी के एक मामले में सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा ने अनामिका नंदी को राहत देने से इंकार करते हुए निचली अदालत के तीन साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा था.

रांची: संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी की दोनों पत्नियां अनामिका नंदी और अनिता नंदी की ओर से ईडी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. अदालत से मनी लांड्रिंग मामले में राहत देने की अपील की गई है. विशेष जज एके मिश्रा पांच जून को याचिका पर सुनवाई करेंगे. मालूम हो कि जमीन-फ्लैट का सपना दिखाकर आम लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप में जेडी नंदी और उनकी दोनों पत्नियों के अलावा संजीवनी बिल्डकॉन के उच्चाधिकारियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. मामले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है.

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65.45 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने के मामले में ईडी ने बीती नौ मई को जेडी नंदी के साथ उनकी दोनों पत्नियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि तीन जून को ठगी के एक मामले में सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा ने अनामिका नंदी को राहत देने से इंकार करते हुए निचली अदालत के तीन साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा था.

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