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अलकतरा घोटाला मामला: पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर हुई सुनवाई

अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई. सीबीआई की विशेष अदालत से पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसी आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने LCR की मांग की है.

झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Jul 3, 2019, 4:29 AM IST

रांची: अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड(LCR)मंगाने का निर्देश दिया. पूर्व मंत्री फिलहाल जेल में बंद है.

देखें पूरी खबर

मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई. सीबीआई की विशेष अदालत से पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसी आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने LCR की मांग की है.

आपको बता दें कि वर्ष 2094 में रोड डिविजन द्वारा चतरा में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसके लिए कोलकाता की हल्दिया ऑयल रिफाइनरी से अलकतरा आना था लेकिन मंत्री और इंजीनियरों ने कंपनी से सांठगांठ कर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया. सीबीआई जांच में पता चला कि 3266 मेट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बेच दिया गया है, जिसकी कीमत उस समय 1.57 करोड रुपए था, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की अदालत ने 21 फरवरी 2019 को इलियास हुसैन सहित मामले में दोषी सभी को 5- 5 साल की सजा सुनाई थी.

रांची: अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड(LCR)मंगाने का निर्देश दिया. पूर्व मंत्री फिलहाल जेल में बंद है.

देखें पूरी खबर

मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई. सीबीआई की विशेष अदालत से पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसी आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने LCR की मांग की है.

आपको बता दें कि वर्ष 2094 में रोड डिविजन द्वारा चतरा में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसके लिए कोलकाता की हल्दिया ऑयल रिफाइनरी से अलकतरा आना था लेकिन मंत्री और इंजीनियरों ने कंपनी से सांठगांठ कर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया. सीबीआई जांच में पता चला कि 3266 मेट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बेच दिया गया है, जिसकी कीमत उस समय 1.57 करोड रुपए था, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की अदालत ने 21 फरवरी 2019 को इलियास हुसैन सहित मामले में दोषी सभी को 5- 5 साल की सजा सुनाई थी.

Intro:रांची

नोट----इलियास हुसैन का फाइल फोटो,,, सिविल कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे उस वक्त का

अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई बाद अदालत ने निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड(LCR)मंगाने का निर्देश दिया। सीबीआई की विशेष अदालत से पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसी आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उस याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने LCR की मांग की है। अलकतरा घोटाला मामले को लेकर सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन फिलहाल जेल में बंद है।


Body:आपको बता दें कि वर्ष 2094 में रोड डिविजन द्वारा चतरा में सड़क को का निर्माण कार्य किया जा रहा था इसके लिए कोलकाता की हल्दिया ऑयल रिफाइनरी से अलकतरा आना था लेकिन मंत्री और इंजीनियरों ने कंपनी से सांठगांठ कर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया सीबीआई जांच में पता चला कि 3266 मेट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बेच दिया गया है जिसकी कीमत उस समय 1.57 करोड रुपए थी जिसके बाद सीबीआई ने मामल दर्ज किया। मामले पर सुनवाई करते सीबीआई की अदालत ने 21 फरवरी 2019 को इलियास हुसैन सहित मामले में दोषी सभी को 5- 5 साल की सजा सुनाई


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