रांची: 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विलंब होने पर गृह सचिव और डीजीपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई के दौरान हाजिर होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि बार-बार इस मसले को टाला जा रहा है. दरअसल, 15 सितंबर को ही दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गठित कमिशन की रिपोर्ट पेश करने को कोर्ट ने कहा था. कोर्ट ने पूछा था कि किस किस जिले में मुआवजा की राशि दी गई है. कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. पूर्व में कोर्ट को बताया गया था कि रामगढ़, रांची और पलामू में पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है और बोकारो के लिए अतिरिक्त फंड की प्रक्रिया चल रही है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जज डीपी सिंह की अध्यक्षता में कमीशन का गठन हुआ था. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है.
सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग के लिए सतनाम सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुआवजा भुगतान में विलंब होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में दर्ज 350 केस का क्या स्टेटस है. इसपर अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद की ओर से बताया गया कि बोकारो जिला में मुआवजा देने के लिए 20 लाख अतिरिक्त राशि की स्वीकृति कैबिनेट से मिल चुकी है.
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