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लालू की चुनावी दरबार को रोकने के मामले पर हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, दायर है जनहित याचिका - लालू यादव की खबरें

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुनावी दरबार लगा रहे हैं. इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.

लालू की चुनावी दरबार को रोकने के मामले पर हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई
high court may hear case to stop election court of Lalu on friday
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Published : Sep 29, 2020, 8:43 PM IST

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो चुनावी दरबार लगा रहे हैं, उसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.

देखें पूरी खबर

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झारखंड हाई कोर्ट में प्रत्येक शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई होती है. ऐसे में लालू प्रसाद के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है. लालू प्रसाद के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तुरंत जेल शिफ्ट किया जाना चाहिए. याचिका में यह भी कहा गया है कि लालू प्रसाद को डायरेक्टर के बंगला में रखना गलत है.


ये भी पढ़ें-बिहार चुनाव : उपेंद्र कुशवाहा आज खोलेंगे पत्ते, गठबंधन को लेकर होगा बड़ा एलान

याचिकाकर्ता मनीष कुमार के वकील मनोज टंडन ने अपनी याचिका में कहा है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के कई मामलों में सजा हो चुकी है. उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जेल से सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में शिफ्ट किया गया था. लेकिन, हाल के दिनों में वह जेल मैनुअल के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्हें कॉटेज में रखा जा सकता है, निदेशक के बंगले में किसी कैदी को नहीं रखा जा सकता.

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो चुनावी दरबार लगा रहे हैं, उसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.

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झारखंड हाई कोर्ट में प्रत्येक शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई होती है. ऐसे में लालू प्रसाद के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है. लालू प्रसाद के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें तुरंत जेल शिफ्ट किया जाना चाहिए. याचिका में यह भी कहा गया है कि लालू प्रसाद को डायरेक्टर के बंगला में रखना गलत है.


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याचिकाकर्ता मनीष कुमार के वकील मनोज टंडन ने अपनी याचिका में कहा है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के कई मामलों में सजा हो चुकी है. उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जेल से सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में शिफ्ट किया गया था. लेकिन, हाल के दिनों में वह जेल मैनुअल के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्हें कॉटेज में रखा जा सकता है, निदेशक के बंगले में किसी कैदी को नहीं रखा जा सकता.

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