रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुरी के हिंडालको कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
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वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए फिर से उन्हें जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
अदालत ने सरकार से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता अरुण सोरेन ने हिंडालको कंपनी से निकल रहे कचरे के रिसाव से जो प्रदूषण हो रहा है. उसे रोकने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है.