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रांची-टाटा NH निर्माण मामले पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, एक्सप्रेस वे कंपनी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना - झारखंड हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस वे कंपनी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

रांची-टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने एक्सप्रेसवे कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई

रांची-टाटा NH निर्माण मामले पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, एक्सप्रेस वे कंपनी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
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Published : Feb 20, 2020, 11:14 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने एनएचआई को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. वहीं पहले निर्माण कर रहे रांची एक्सप्रेस वे कंपनी की लेटलतीफी को लेकर अदालत ने एक लाख का जुर्माना लगाया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर सुनवाई हुई.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें- शराब माफियाओं पर होगी कार्रवाई, गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने वाले स्कूलों को मिलेगी मान्यता: जगरनाथ महतो

समय-समय पर दिए गए जवाब में भिन्नता

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी की ओर से बताया गया कि समय सीमा के अंदर जो निर्माण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है. अदालत ने उस पर नाराजगी जताते हुए एनएचएआई को और निर्माण कर रहे कंपनी को कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है. रांची टाटा एनएच निर्माण के पूर्व में कार्य कर रहे रांची एक्सप्रेस वे नाम की कंपनी के अवमानना के बाद याचिका पर भी सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि कंपनी की ओर से जानबूझकर लेटलतीफी की गई. अदालत की कीमती समय को बर्बाद करने का दोषी मानते हुए अदालत ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुनवाई के दौरान रांची एक्सप्रेस वे कंपनी की ओर से कहा गया कि उन्हें जब नोटिस दी गई तो वह उसका अनुपालन की है. उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी देर इसलिए हो गई कि उनके घर में विवाह कार्यक्रम था, जिसके लिए उनकी ओर से अदालत से माफी मांगी गई लेकिन अदालत ने उनका एक भी नहीं सुना. अदालत ने यह माना कि कंपनी की ओर से समय-समय पर दिए गए जवाब में भी भिन्नता है. इसको देखते हुए अदालत ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.

बता दें कि पूर्व में रांची सड़क निर्माण मामले को लेकर हाई कोर्ट की ओर से खुद से संज्ञान लिया गया था. उसी संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. पूर्व में निर्माण कर रहे रांची एक्सप्रेस वे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर निर्माण के लिए अब नए कंपनी को दिया गया है. लेकिन नए कंपनी की ओर से भी समय पर उचित काम नहीं हो रहा है, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने एनएचआई को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. वहीं पहले निर्माण कर रहे रांची एक्सप्रेस वे कंपनी की लेटलतीफी को लेकर अदालत ने एक लाख का जुर्माना लगाया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर सुनवाई हुई.

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समय-समय पर दिए गए जवाब में भिन्नता

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी की ओर से बताया गया कि समय सीमा के अंदर जो निर्माण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है. अदालत ने उस पर नाराजगी जताते हुए एनएचएआई को और निर्माण कर रहे कंपनी को कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है. रांची टाटा एनएच निर्माण के पूर्व में कार्य कर रहे रांची एक्सप्रेस वे नाम की कंपनी के अवमानना के बाद याचिका पर भी सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि कंपनी की ओर से जानबूझकर लेटलतीफी की गई. अदालत की कीमती समय को बर्बाद करने का दोषी मानते हुए अदालत ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुनवाई के दौरान रांची एक्सप्रेस वे कंपनी की ओर से कहा गया कि उन्हें जब नोटिस दी गई तो वह उसका अनुपालन की है. उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी देर इसलिए हो गई कि उनके घर में विवाह कार्यक्रम था, जिसके लिए उनकी ओर से अदालत से माफी मांगी गई लेकिन अदालत ने उनका एक भी नहीं सुना. अदालत ने यह माना कि कंपनी की ओर से समय-समय पर दिए गए जवाब में भी भिन्नता है. इसको देखते हुए अदालत ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.

बता दें कि पूर्व में रांची सड़क निर्माण मामले को लेकर हाई कोर्ट की ओर से खुद से संज्ञान लिया गया था. उसी संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. पूर्व में निर्माण कर रहे रांची एक्सप्रेस वे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर निर्माण के लिए अब नए कंपनी को दिया गया है. लेकिन नए कंपनी की ओर से भी समय पर उचित काम नहीं हो रहा है, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है.

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