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JPSC उम्र सीमा में छूट मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने याचिका की खारिज

रांची में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

hearings in JPSC age limit relaxation case in high court jharkhand
JPSC उम्र सीमा में छूट मामले में हाई कोर्ट ने हुई सुनवाई
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Published : Mar 15, 2021, 7:06 PM IST

Updated : Mar 15, 2021, 11:04 PM IST

रांचीः उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- बिरसा मुंडा बस स्टैंड में टॉल के नाम पर अवैध वसूली का खेल, ठेका रद्द करने की अनुशंसा

प्रार्थी मुकेश कुमार और अन्य ने झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली जा रही परीक्षा में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से जो उम्र सीमा वर्ष 2016 किया गया है, उसे घटाकर वर्ष 2011 किया जाना चाहिए.

सरकार के जवाब पर संतुष्ट अदालत

बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया है. इसी का विरोध किया जा रहा था और इसी उम्र सीमा को घटाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लोक सेवा आयोग की ओर से उम्र सीमा निर्धारित किए जाने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे. उनका कहना था कि छठी जेपीएससी अभी समाप्त हुआ है. इसलिए उस समय से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए. वहीं, सरकार का कहना था कि सरकार ने यह नियम बनाया है. बार-बार इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

रांचीः उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

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प्रार्थी मुकेश कुमार और अन्य ने झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली जा रही परीक्षा में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से जो उम्र सीमा वर्ष 2016 किया गया है, उसे घटाकर वर्ष 2011 किया जाना चाहिए.

सरकार के जवाब पर संतुष्ट अदालत

बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया है. इसी का विरोध किया जा रहा था और इसी उम्र सीमा को घटाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लोक सेवा आयोग की ओर से उम्र सीमा निर्धारित किए जाने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे. उनका कहना था कि छठी जेपीएससी अभी समाप्त हुआ है. इसलिए उस समय से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए. वहीं, सरकार का कहना था कि सरकार ने यह नियम बनाया है. बार-बार इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Mar 15, 2021, 11:04 PM IST
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