ETV Bharat / state

इरफान अंसारी पर दायर शिकायत पर 21 सितंबर से सुनवाई, राफिया नाज के पहनावे पर टिप्पणी से जुड़ा मामला - विधायक इरफान अंसारी पर दर्ज शिकायत पर सुनवाई

राफिया नाज की ओर से विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर याचिका पर 21 सितंबर से सुनवाई होगी. इस सुनवाई के दौरान गवाह की प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर अदालत विचार कर रही है. राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दायर की गई है.

hearings in court on complaint case against irfan ansari in ranchi, इरफान अंसारी पर दायर शिकायत पर 21 सितंबर से सुनवाई
सिविल कोर्ट
author img

By

Published : Sep 9, 2020, 3:53 PM IST

रांचीः योग शिक्षिका राफिया नाज की ओर से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद याचिका मामले में रांची व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई. विशेष न्यायालय दिनेश कुमार की अदालत ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कर आपराधिक मानहानि दावा की है.

देखें पूरी खबर

21 सितंबर को मामले की सुनवाई

राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दायर की गई है. मामले की सुनवाई के एमपी-एमएलए अदालत दिनेश कुमार की अदालत ने 21 सितंबर को मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के गाइडलाइन के अनुसार पहली बार अदालत में गवाही की प्रक्रिया पर मामले पर सुनवाई होगी. इसके मद्देनजर अदालत विचार करेगी कि आखिर किस तरीके से गवाही की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसको लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्त भी की जानी होती है. इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

डोरंडा निवासी योग शिक्षिका राफिया नाज ने विधायक एहसान अंसारी पर मानहानि, स्त्री-लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाई है. इसको लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन मामला विधायक से जुड़े होने के कारण केस को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत दिनेश कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था. जहां शिकायतवाद केस संख्या 6/20 दर्ज मामले पर 21 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी.

और पढ़ें- चाईबासा: पुलिस ने कब्र खोदकर निकाला शव, भाई ने ही की थी हत्या

वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के मद्देनजर रांची सिविल कोर्ट में तमाम सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है. ऐसे में सिर्फ अर्जन मीटर की ही सुनवाई हो रही है. राफिया नाज और विधायक इरफान अंसारी से जुड़ा हुआ यह कोरोना काल पहला मामला है जहां पर गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से गवाही की सुनवाई के दौरान गवाह का हस्ताक्षर और पहचान होती है, जिसमें गवाही के वक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गवाह लिया जाना है. इन तमाम बिंदुओं पर अदालत विचार करेगी मामले की सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि अदालत ने निर्धारित की है.

रांचीः योग शिक्षिका राफिया नाज की ओर से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद याचिका मामले में रांची व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई. विशेष न्यायालय दिनेश कुमार की अदालत ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कर आपराधिक मानहानि दावा की है.

देखें पूरी खबर

21 सितंबर को मामले की सुनवाई

राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दायर की गई है. मामले की सुनवाई के एमपी-एमएलए अदालत दिनेश कुमार की अदालत ने 21 सितंबर को मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के गाइडलाइन के अनुसार पहली बार अदालत में गवाही की प्रक्रिया पर मामले पर सुनवाई होगी. इसके मद्देनजर अदालत विचार करेगी कि आखिर किस तरीके से गवाही की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसको लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्त भी की जानी होती है. इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

डोरंडा निवासी योग शिक्षिका राफिया नाज ने विधायक एहसान अंसारी पर मानहानि, स्त्री-लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाई है. इसको लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन मामला विधायक से जुड़े होने के कारण केस को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत दिनेश कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था. जहां शिकायतवाद केस संख्या 6/20 दर्ज मामले पर 21 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी.

और पढ़ें- चाईबासा: पुलिस ने कब्र खोदकर निकाला शव, भाई ने ही की थी हत्या

वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के मद्देनजर रांची सिविल कोर्ट में तमाम सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है. ऐसे में सिर्फ अर्जन मीटर की ही सुनवाई हो रही है. राफिया नाज और विधायक इरफान अंसारी से जुड़ा हुआ यह कोरोना काल पहला मामला है जहां पर गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से गवाही की सुनवाई के दौरान गवाह का हस्ताक्षर और पहचान होती है, जिसमें गवाही के वक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गवाह लिया जाना है. इन तमाम बिंदुओं पर अदालत विचार करेगी मामले की सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि अदालत ने निर्धारित की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.