ETV Bharat / state

टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर HC में सुनवाई, एनआईए से मांगा जवाब

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल के याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही, 26 नवंबर को फिर सुनवाई होगी. इस बीच अदालत ने एनआईए को मुख्य बिंदु पर अपना जवाब पेश करने को कहा है. इस बीच अग्रवाल बंधु को पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए राहत को जारी रखा गया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Nov 24, 2020, 8:12 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वही एनआईए के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपने घर से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलील दी गई.

देखें पूरी खबर

अदालत ने बारी-बारी से सभी याचिकाकर्ताओं की दलील को सुना सुनवाई शाम के 5:30 बजे तक चलती रही पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए 26 नवंबर को फिर से सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. साथ ही एनआईए के अधिवक्ता को मुख्य बिंदु पर अपना जवाब पेश करने को कहा है. इस बीच अग्रवाल बंधुओं को अदालत के द्वारा जारी राहत को बरकरार रखा गया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.


एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रही है. दोनों आरोपियों ने उसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए 26 नवंबर को फिर से सुनवाई का आदेश दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वही एनआईए के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपने घर से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलील दी गई.

देखें पूरी खबर

अदालत ने बारी-बारी से सभी याचिकाकर्ताओं की दलील को सुना सुनवाई शाम के 5:30 बजे तक चलती रही पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए 26 नवंबर को फिर से सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. साथ ही एनआईए के अधिवक्ता को मुख्य बिंदु पर अपना जवाब पेश करने को कहा है. इस बीच अग्रवाल बंधुओं को अदालत के द्वारा जारी राहत को बरकरार रखा गया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.


एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रही है. दोनों आरोपियों ने उसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए 26 नवंबर को फिर से सुनवाई का आदेश दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.