रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हो रही लेट-लतीफी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए शीघ्र इन्वाॅयरमेंटल क्लीयरेंस देने का निर्देश दिया है. अदालत ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन्वाॅयरमेंटल क्लीयरेंस देने का और जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है वह उन्हें उपलब्ध कराने को कहा है. इसके साथ ही राज्य सरकार को मामले में 29 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.
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प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन के निर्माण मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र इन्वाॅयरमेंटल क्लीयरेंस देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन्वाॅयरमेंटल क्लीयरेंस के लिए जो भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही सभी पक्षों को 29 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि नए भवन का नक्शा पास कर दिया गया है.
हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने नए भवन के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने को कहा है. आरोप है कि सरकार की ओर से लगातार लेट-लतीफी की जा रही है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है. उसी पर अदालत ने नाराजगी जताई है और 29 से पूर्व प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.