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सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में खाली पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

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Published : Jul 7, 2021, 9:00 PM IST

झारखंड में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स(central armed force) में खाली सिपाही के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को शपथ पत्र(Affidavit) के माध्यम से जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

hearing on petition seeking appointment to vacant post in central armed forces
सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में खाली पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक(Dr. SN Pathak) की अदालत में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में सिपाही के खाली पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर जारी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश(judge) अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपनी-अपनी आवाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने यूजीसी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(petitioner's advocate) ने अदालत को जानकारी दी कि साल 2018 में सेंट्रल आर्म्स फोर्स के सिपाही के 60 हजार पद की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. उसमें नियुक्ति के बाद 5 हजार से ज्यादा पद खाली रह गए हैं. नियुक्ति प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई. जबकि पद रिक्त ही रह गया. उन्होंने अदालत से मांग की है कि उन रिक्त पदों पर शीघ्र ही जो योग्य उम्मीदवार हैं उनकी नियुक्ति का निर्देश केंद्र सरकार को दें. उन्होंने अदालत को ये भी जानकारी दी कि राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि विभाग में अभी भी इतने पद रिक्त हैं.

ऐसे में इस रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में कोई नियुक्ति की प्रक्रिया भी नहीं प्रारंभ की गई, जिससे कि खाली पद को भरा जाएगा. इसलिए इसे भर दी जाए. अदालत में याचिकाकर्ता की दलील सुनने के उपरांत केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि शुभम कुमार ने निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था. उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं किया गया. इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट(High Court) में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक(Dr. SN Pathak) की अदालत में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में सिपाही के खाली पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर जारी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश(judge) अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपनी-अपनी आवाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(petitioner's advocate) ने अदालत को जानकारी दी कि साल 2018 में सेंट्रल आर्म्स फोर्स के सिपाही के 60 हजार पद की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. उसमें नियुक्ति के बाद 5 हजार से ज्यादा पद खाली रह गए हैं. नियुक्ति प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई. जबकि पद रिक्त ही रह गया. उन्होंने अदालत से मांग की है कि उन रिक्त पदों पर शीघ्र ही जो योग्य उम्मीदवार हैं उनकी नियुक्ति का निर्देश केंद्र सरकार को दें. उन्होंने अदालत को ये भी जानकारी दी कि राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि विभाग में अभी भी इतने पद रिक्त हैं.

ऐसे में इस रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में कोई नियुक्ति की प्रक्रिया भी नहीं प्रारंभ की गई, जिससे कि खाली पद को भरा जाएगा. इसलिए इसे भर दी जाए. अदालत में याचिकाकर्ता की दलील सुनने के उपरांत केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि शुभम कुमार ने निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था. उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं किया गया. इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट(High Court) में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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