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रांची: पत्थलगड़ी मामले में स्टेन स्वामी की याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पत्थलगड़ी मामले में स्टेन स्वामी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सु‍रक्षित रखा है. स्टेन स्वामी के खिलाफ खूंटी थाने में 26 जुलाई 2018 को पत्थलगड़ी के लिए लोगों को उकसाने और सरकारी योजनाओं का विरोध करने का मामला दर्ज किया गया था.

रांची हाई कोर्ट
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Published : Oct 25, 2019, 11:54 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने स्‍टेन स्‍वामी याचिका पर फैसला सु‍रक्षित रख लिया है. शुक्रवार को पत्थलगड़ी मामले में आरोपित स्टेन स्वामी की याचिका पर उनके वकील अनंत सेन ने कोर्ट में कुर्की जब्ती की कार्यवाही को चुनौती दी थी.

देखें पूरी खबर

इश्तेहार और कुर्की जब्ती की कार्यवाही को स्टेन स्‍वामी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. खूंटी में पत्थलगड़ी मामले को लेकर शुक्रवार को जस्टिस अनंत सेन की अदालत में आरोपित स्टेन स्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. स्टेन स्वामी की याचिका पर 24 अक्टूबर को न्यायाधीश अनंत सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के कारण कोर्ट ने 25 अक्टूबर को भी बहस जारी रखने की बात कही थी.

इसके तहत हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया. सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्टेन स्वामी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती की कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. सरकार ने स्टेन के खिलाफ की गई कार्रवाई में सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. इसको लेकर जज ने आगे के लिए फैसला सुरक्षित रखा है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी विधायक पर विद्युतकर्मी ने लगाया मारपीट का आरोप, अमित मंडल ने कहा- विरोधियों की साजिश

बता दें कि, 21 अक्टूबर को खूंटी पुलिस ने पत्थलगड़ी मामले में फादर स्टेन स्वामी के घर की कुर्की जब्ती की थी. खूंटी में लोगों को पत्थलगड़ी के लिए उकसाने के आरोपी स्टेन स्वामी पर पुलिस ने देशद्रोह, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्थलगड़ी को बढ़ावा देने, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और सरकारी योजनाओं का विरोध करने का आरोप लगाया है. स्टेन स्वामी के खिलाफ खूंटी थाना में 26 जुलाई 2018 को आईटी एक्ट के तहत इन सभी मामलों पर केस दर्ज किया गया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने स्‍टेन स्‍वामी याचिका पर फैसला सु‍रक्षित रख लिया है. शुक्रवार को पत्थलगड़ी मामले में आरोपित स्टेन स्वामी की याचिका पर उनके वकील अनंत सेन ने कोर्ट में कुर्की जब्ती की कार्यवाही को चुनौती दी थी.

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इश्तेहार और कुर्की जब्ती की कार्यवाही को स्टेन स्‍वामी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. खूंटी में पत्थलगड़ी मामले को लेकर शुक्रवार को जस्टिस अनंत सेन की अदालत में आरोपित स्टेन स्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. स्टेन स्वामी की याचिका पर 24 अक्टूबर को न्यायाधीश अनंत सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के कारण कोर्ट ने 25 अक्टूबर को भी बहस जारी रखने की बात कही थी.

इसके तहत हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया. सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्टेन स्वामी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती की कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. सरकार ने स्टेन के खिलाफ की गई कार्रवाई में सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. इसको लेकर जज ने आगे के लिए फैसला सुरक्षित रखा है.

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बता दें कि, 21 अक्टूबर को खूंटी पुलिस ने पत्थलगड़ी मामले में फादर स्टेन स्वामी के घर की कुर्की जब्ती की थी. खूंटी में लोगों को पत्थलगड़ी के लिए उकसाने के आरोपी स्टेन स्वामी पर पुलिस ने देशद्रोह, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्थलगड़ी को बढ़ावा देने, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और सरकारी योजनाओं का विरोध करने का आरोप लगाया है. स्टेन स्वामी के खिलाफ खूंटी थाना में 26 जुलाई 2018 को आईटी एक्ट के तहत इन सभी मामलों पर केस दर्ज किया गया है.

Intro:रांची

स्टेन स्वामी की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी में पत्थलगड़ी मामले में फादर स्टैंड स्वामी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है आदर्श स्वामी ने इस त्यौहार और कुर्की जब्ती की कार्रवाई को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी स्टोन स्वामी की याचिका पर 24 अक्टूबर को न्यायाधीश अनंत सेन की अदालत में सुनवाई हुई बहस पूरी नहीं होने के कारण कोर्ट ने 25 अक्टूबर को भी बहस जारी रखने की बात कही इसी के तहत कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनी गई


Body:सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्टेन स्वामी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ इश्तिहार और कुर्की जब्ती की कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जो गलत है वही सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपित के खिलाफ की गई कार्रवाई में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रख लिया है


Conclusion:आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को खूंटी पुलिस ने पत्थलगड़ी मामले में फादर स्टंट स्वामी के घर की कुर्की जब्ती की थी खूंटी में लोगों को पत्थलगड़ी के लिए उकसाने के आरोपी स्टोन स्वामी पर पुलिस ने देशद्रोह सोशल मीडिया के माध्यम से पत्थलगड़ी को बढ़ावा देने सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने एवं सरकारी योजनाओं का विरोध करने का भी आरोप लगाया है उनके खिलाफ खूंटी थाना में 26 जुलाई 2018 को आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है
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