रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में एसिड अटैक पीड़िता के मामले में रिम्स के तात्कालिन निदेशक को जारी समन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
अदालत ने पूछा कि मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई. जब पीड़िता का इलाज रिम्स में हुआ तो उसकी ओर से इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी गई. वहीं, पीड़िता को निर्धारित मुआवजा का लाभ दिया गया या फिर नहीं. अदालत ने 25 नवंबर तक शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
इसमें तत्कालीन रिम्स निदेशक आरके श्रीवास्तव, डॉ आरजी बाखला और बरियातू थाना प्रभारी को प्रतिवाद बनाया गया है. निचली अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन निदेशक आरके श्रीवास्तव और डॉक्टर आरजी बाखला को समन जारी किया है. इसके खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार और रिम्स से जवाब तलब किया है.
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क्या है मामला
पलामू की रहने वाली एक महिला पर उसके पति ने ही तेजाब डाला था. जिसके बाद गंभीर हालत में उसे लेस्लीगंज के स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स भेज दिया गया था. वहीं, महिला के परिजनों ने न्याय और बेहतर इलाज के लिए रांची सिविल कोर्ट में याचिका दर्ज कराया था. बता दें कि ईटीवी भारत ने इस खबर को 20 जून 2018 को प्राथमिकता के साथ दिखाने का काम किया था.