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गरीब सवर्णों को दिए जाने वाली आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दी जाने वाली 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

jharkhand high court
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Published : Sep 28, 2020, 8:32 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

देखें पूरी खबर

यह भी पढ़ेंःआरपीएन सिंह ने कांग्रेसी मंत्रियों से ली सरकार की गतिविधियों की जानकारी, विधायकों ने सुनायी अपनी पीड़ा

क्या है मामला

याचिकाकर्ता रंजीत कुमार साह ने झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए निकाले गए विज्ञापन में 10% आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. वर्ष 2018 में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था पीटी परीक्षा ली गई है, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है. अब मुख्य परीक्षा होना है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

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