रांचीः योग शिक्षिका राफिया नाज द्वारा दायर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद याचिका मामले को रांची व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई. विशेष न्यायालय दिनेश कुमार की अदालत ने कोरोना गाइड लाइन के अनुसार मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर अदालत में सुनवाई हुई.
मामले में पुनः सुनवाई के लिए 26 नवम्बर की तिथि निर्धारित की है. विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कर अपराधिक मानहानि दावा की है.
राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत द्वारा दायर की गई है. मामले की सुनवाई के एमपी एमएलए अदालत दिनेश कुमार की अदालत ने 26 नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.
राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के गाइडलाइन के अनुसार पहली बार अदालत में गवाही की प्रक्रिया पर मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन कोरोना काल में किस तरीके से गवाहों की प्रक्रिया होगी इस पर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है.
इसके मद्देनजर अदालत विचार करेगी कि आखिर किस तरीके से गवाही की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
डोरंडा निवासी योग शिक्षिका राफिया नाज ने विधायक इरफान अंसारी पर मानहानि स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाए हैं.
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इसको लेकर रांची सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था लेकिन मामला विधायक से जुड़े होने के कारण केस को एमपी एमएलए की विशेष अदालत दिनेश कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, जहां शिकायतवाद केस संख्या 6/20 दर्ज मामले पर 21 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी.
वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के मद्देनजर रांची सिविल कोर्ट में तमाम सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है ऐसे में सिर्फ अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही है.
राफिया नाज और विधायक इरफान अंसारी से जुड़ा हुआ यह कोरोना काल पहला मामला है, जहां पर गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आखिर गवाहों गवाही कैसे होगी. इन तमाम बिंदुओं पर अदालत विचार करेगी मामले की सुनवाई के लिए 26 नवम्बर की तिथि अदालत ने निर्धारित की है.