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पत्थलगड़ी के आरोपी स्टेन स्वामी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 23 सितंबर को अगली सुनवाई

पत्थलगड़ी मामले में आरोपी स्टेन स्वामी को झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिली. सुनवाई के दौरान स्टेन स्वामी के अधिवक्ता धीरज कुमार की ओर से अदालत से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न करवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई. मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

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Published : Sep 12, 2019, 7:38 AM IST

स्टेन स्वामी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

रांची: हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में बुधवार को पत्थलगड़ी मामले में आरोपी स्टेन स्वामी की क्वैशिंग (निरस्त) याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें स्टेन स्वामी को कोई राहत नहीं मिली. सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

अधिवक्ता का बयान

वारंट निरस्त करने की मांग

दरअसल स्टेन स्वामी की ओर से पत्थलगड़ी मामले में दर्ज प्राथमिकी और वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान स्टेन स्वामी के अधिवक्ता धीरज कुमार की ओर से अदालत से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न करवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई, जिसका रांची विशेष लोक अभियोजक सूरज कुमार वर्मा की ओर से विरोध किया गया.

ये भी पढ़ें-सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर, राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप

स्वामी के खिलाफ कुर्की जब्ती

अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान 22 जुलाई 2019 को निचली अदालत ने स्वामी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि स्वामी को पत्थलगड़ी मामले में आरोपी बनाया गया है. उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले को निरस्त करने की मांग की गई है.

रांची: हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में बुधवार को पत्थलगड़ी मामले में आरोपी स्टेन स्वामी की क्वैशिंग (निरस्त) याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें स्टेन स्वामी को कोई राहत नहीं मिली. सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

अधिवक्ता का बयान

वारंट निरस्त करने की मांग

दरअसल स्टेन स्वामी की ओर से पत्थलगड़ी मामले में दर्ज प्राथमिकी और वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान स्टेन स्वामी के अधिवक्ता धीरज कुमार की ओर से अदालत से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न करवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई, जिसका रांची विशेष लोक अभियोजक सूरज कुमार वर्मा की ओर से विरोध किया गया.

ये भी पढ़ें-सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर, राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप

स्वामी के खिलाफ कुर्की जब्ती

अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान 22 जुलाई 2019 को निचली अदालत ने स्वामी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि स्वामी को पत्थलगड़ी मामले में आरोपी बनाया गया है. उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले को निरस्त करने की मांग की गई है.

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बाइट अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट धीरज कुमार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में बुधवार को पत्थलगड़ी मामले में आरोपी स्टैंड स्वामी की क्वैशिंग (निरस्त) याचिका पर सुनवाई हुई इसमें स्टैंड स्वामी को कोई राहत नहीं मिली सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी


Body:दरअसल स्टैंड स्वामी की ओर से पत्थलगड़ी मामले में दर्ज प्राथमिकी और वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए पक्वैशिंग याचिका दाखिल की गई है सुनवाई के दौरान स्टैंड स्वामी की अधिवक्ता की ओर से अदालत से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न करवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई जिसका विशेष लोक अभियोजक सूरज कुमार वर्मा की ओर से विरोध किया गया उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान 22 जुलाई 2019 को निचली अदालत ने स्वामी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है इसके बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया आपको बता दें कि स्वामी को पत्थलगड़ी मामले में आरोपी बनाया गया है उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले को निरस्त करने की मांग की गई है


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