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एमएलए कैश कांड में आरोपी विधायकों के मामले पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत

एमएलए कैश कांड (Hearing on MLA cash scandal) में आरोपी विधायकों के मामले पर सुनवाई हुई. इसमें झारखंड हाई कोर्ट ने तीनों विधायकों को कोई राहत नहीं दी है. यह मामला अरगोड़ा में दर्ज एफआईआर को कोलकाता स्थानांतरित (Fir transfer kolkata) करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा था.

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एमएलए कैश कांड में आरोपी विधायकों के मामले पर सुनवाई
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Published : Oct 14, 2022, 5:19 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े (Hearing on MLA cash scandal) गए कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में रांची में दर्ज की गई जीरो एफआईआर को कोलकाता स्थानांतरित (Fir transfer kolkata) किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

ये भी पढ़ें-डायल 100 और 112 के रिस्पांस टाइम और ट्रैकिंग सिस्टम को सशक्त करने की कवायद ,एडीजी ने की समीक्षा

हाई कोर्ट ने झारखंड और प. बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है. वहीं कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया है. लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इंकार किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.


बता दें कि 3 विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में विधायक अनूप सिंह की ओर से शिकायत की गई थी. इस पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर ली थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. आरोपी विधायकों ने जांच के लिए केस को कोलकाता भेजे जाने के फैसले को निरस्त करने मांग की थी. प्रार्थी विधायकों का कहना था कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि आरोपी विधायकों की बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इससे पहले इन तीनों विधायकों को 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें पूर्व में कोलकाता में रहने की शर्त पर जमानत दे दी है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े (Hearing on MLA cash scandal) गए कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में रांची में दर्ज की गई जीरो एफआईआर को कोलकाता स्थानांतरित (Fir transfer kolkata) किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

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हाई कोर्ट ने झारखंड और प. बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है. वहीं कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया है. लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इंकार किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.


बता दें कि 3 विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में विधायक अनूप सिंह की ओर से शिकायत की गई थी. इस पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर ली थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. आरोपी विधायकों ने जांच के लिए केस को कोलकाता भेजे जाने के फैसले को निरस्त करने मांग की थी. प्रार्थी विधायकों का कहना था कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि आरोपी विधायकों की बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इससे पहले इन तीनों विधायकों को 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें पूर्व में कोलकाता में रहने की शर्त पर जमानत दे दी है.

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