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साइबर अपराध के कई आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत - झारखंड हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने साइबर अपराध के कई आरोपियों को राहत दी है. हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. जिसमें उन्हें जमानत दी गई.

hearing on cyber crime in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Dec 3, 2020, 1:39 PM IST

रांची: जामताड़ा, गिरिडीह सहित अन्य जिले के कई साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद विजय मंडल सहित अन्य को जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराध के आरोपी विजय मंडल सहित अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वह कई माह से जेल में हैं. उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.


इसे भी पढ़ें-जमशेदपुरः आंदोलनरत किसानों के समर्थन में उतरी गुरुद्वारा कमेटी, राष्ट्रपति से लगाई गुहार


साइबर थाना में मामला दर्ज
विजय मंडल सहित अन्य, लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगने के आरोपी हैं. जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य साइबर थाना में मामला दर्ज है. उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

रांची: जामताड़ा, गिरिडीह सहित अन्य जिले के कई साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद विजय मंडल सहित अन्य को जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराध के आरोपी विजय मंडल सहित अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वह कई माह से जेल में हैं. उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.


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साइबर थाना में मामला दर्ज
विजय मंडल सहित अन्य, लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगने के आरोपी हैं. जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य साइबर थाना में मामला दर्ज है. उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

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