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चारा घोटालाः 9 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई - लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी. वे दिसंबर 2017 से जेल में हैं.

हाई कोर्ट
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Published : Oct 7, 2020, 10:10 PM IST

Updated : Oct 7, 2020, 10:59 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी. पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी.

देखें पूरी खबर.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 9 अक्टूबर के लिए निर्धारित की थी.

लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी नहीं हुई है.

यह भी पढ़ेंः राजद-जेएमएम के बीच उत्पन्न परिस्थितियों पर कांग्रेस ने राजद को दिलाई गठबंधन धर्म की याद

अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी है.

देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वे दिसंबर 2017 से जेल में है. वर्तमान में बीमार होने के कारण रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी. पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी.

देखें पूरी खबर.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 9 अक्टूबर के लिए निर्धारित की थी.

लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी नहीं हुई है.

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अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी है.

देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वे दिसंबर 2017 से जेल में है. वर्तमान में बीमार होने के कारण रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

Last Updated : Oct 7, 2020, 10:59 PM IST
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