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पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब - Ranchi News

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका (Bail Plea of IAS Pooja Singhal) पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है. अब मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

bail plea of IAS Pooja Singhal
bail plea of IAS Pooja Singhal
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Published : Sep 1, 2022, 3:24 PM IST

रांची: चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका (Bail Plea of IAS Pooja Singhal) पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से जवाब मांगा है. मामले में ईडी के जवाब आने तक सुनवाई को स्थगित कर दी गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

इसे भी पढ़ें: जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट की चौखट पर पूजा सिंघल, ईडी कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

दोनों पक्षों ने रखीं अपनी-अपनी दलीलें: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. कई आदेशों का हवाला दिया. वहीं, ईडी के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत से उन्होंने आग्रह किया कि यह गंभीर मामला है. इसलिए इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत ईडी को प्रति शपथ पत्र के रूप में जवाब पेश करने को कहा है.

ईडी की विशेष अदालत ने खारिज की थी याचिका: पूजा सिंघल की ओर से ईडी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से ही वो जेल में हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब तीन महीने बीत गए लेकिन, उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है.

रांची: चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका (Bail Plea of IAS Pooja Singhal) पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से जवाब मांगा है. मामले में ईडी के जवाब आने तक सुनवाई को स्थगित कर दी गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

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दोनों पक्षों ने रखीं अपनी-अपनी दलीलें: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. कई आदेशों का हवाला दिया. वहीं, ईडी के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत से उन्होंने आग्रह किया कि यह गंभीर मामला है. इसलिए इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत ईडी को प्रति शपथ पत्र के रूप में जवाब पेश करने को कहा है.

ईडी की विशेष अदालत ने खारिज की थी याचिका: पूजा सिंघल की ओर से ईडी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से ही वो जेल में हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब तीन महीने बीत गए लेकिन, उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है.

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