रांची: अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सरकार से मामले में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लिए. सरकार के अधिवक्ता ने भी अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सभी अपराधियों को जमानत देने की मांग की. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए जमानत याचिका खारिज करने की मांग की. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि यह लोग अमेरिकन नागरिक को टारगेट बनाते थे. उन्हें फंसा कर उनसे पैसे ऐठते थे. उनके खिलाफ धनबाद में उनके ठिकाने से कई लैपटॉप, आईपैड और डेस्कटॉप बरामद किए गए हैं. यह लोग शाम के 6:00 बजे से लेकर और सुबह के 6:00 बजे तक यह काम करते थे.
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बता दें कि धनबाद में अमेरिकन नागरिक को टारगेट कर साइबर क्राइम करने के मामले में सद्दाम हुसैन और अन्य 20 अपराधी पर साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में धनबाद की निचली अदालत में मामला चल रहा है. प्रार्थी ने धनबाद निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. प्रार्थी ने उसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.