रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर को आगामी दशहरा में पूजा के लिए खोलने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. नयायाधीशों ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें- बोकारो स्टील कंपनी में प्रदर्शन करने जा रहे विस्थापितों की पुलिस से धक्का-मुक्की, तीन दिन बाद मेन गेट की तालाबंदी का ऐलान
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में मंदिर खोलने और उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. उस कमेटी की अनुशंसा आने के बाद सरकार गाइडलाइंस के साथ मंदिर खोलेगी. अदालत ने सरकार का पक्ष जानने के बाद सरकार को निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
बता दें कि झारखंड सरकार में मंत्री रहे पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने आगामी दशहरा में प्रसिद्ध मंदिर रजरप्पा में पूजा करने के लिए उसे खोले जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को मंदिर खोलने के मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिये है.