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हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़े मामले में आज की बहस खत्म, 30 जून को होगी अगली सुनवाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 जून को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.

JHARKHAND HIGH COURT
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 23, 2022, 1:51 PM IST

Updated : Jun 23, 2022, 3:56 PM IST

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत में यह जानकारी दी कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है. उस एसएलपी पर सुनवाई अभी होनी है. इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ समय दिया जाए. 11 जुलाई तक के लिए इस मामले की सुनवाई को स्थगित की जाए. अदालत ने उनके आग्रह को नजरअंदाज करते हुए सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई होगी.

ये भी पढे़ं:- सीएम से जुड़ा खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में दायर दोनों पीआईएल सुनवाई के योग्य, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका: इससे पहले याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के मेंटेवलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसके बाद हेमंत सोरेन से संबंधित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने उस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए उसकी विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की. इसके बाद राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई लंबित है. अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है.

अधिवक्ता राजीव कुमार

क्या है पूरा मामला: आपको बता दें कि मनरेगा में हुई वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े पीआईएल पर सुनवाई के दौरान ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा पेश किया था. ईडी की दलील थी कि उसके पास शैल कंपनी से जुड़े कई अहम साक्ष्य हाथ लगे हैं. लिहाजा, सीएम से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़े पीआईएल को भी एक साथ सुना जाना चाहिए. ईडी के स्टैंड को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस के मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट को आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में खनन लीज से जुड़े पीआईएल संख्या 727 और शल कंपनी से जुड़े पीआईएल संख्या 4290 को मेंटेनेबल बताया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों केस के मेरिट पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत में यह जानकारी दी कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है. उस एसएलपी पर सुनवाई अभी होनी है. इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ समय दिया जाए. 11 जुलाई तक के लिए इस मामले की सुनवाई को स्थगित की जाए. अदालत ने उनके आग्रह को नजरअंदाज करते हुए सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका: इससे पहले याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के मेंटेवलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसके बाद हेमंत सोरेन से संबंधित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने उस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए उसकी विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की. इसके बाद राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई लंबित है. अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है.

अधिवक्ता राजीव कुमार

क्या है पूरा मामला: आपको बता दें कि मनरेगा में हुई वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े पीआईएल पर सुनवाई के दौरान ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा पेश किया था. ईडी की दलील थी कि उसके पास शैल कंपनी से जुड़े कई अहम साक्ष्य हाथ लगे हैं. लिहाजा, सीएम से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़े पीआईएल को भी एक साथ सुना जाना चाहिए. ईडी के स्टैंड को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस के मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट को आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में खनन लीज से जुड़े पीआईएल संख्या 727 और शल कंपनी से जुड़े पीआईएल संख्या 4290 को मेंटेनेबल बताया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों केस के मेरिट पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था.

Last Updated : Jun 23, 2022, 3:56 PM IST
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