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रांचीः झारखंड विधानसभा प्रोन्नति घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई - झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला मामले पर सुनवाई

झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई

रांचीः झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Feb 5, 2020, 10:01 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विधानसभा को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड विधानसभा सचिवालय को प्रोन्नति के मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को

विधानसभा सचिवालय में सहायक मोती कुमार पासवान ने विधानसभा सचिवालय कर्मियों की प्रोन्नति के नियम में बदलाव करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. पासवान ने याचिका में बताया है कि वर्ष 2014 में सरकार ने प्रोन्नति में 50% सीधे प्रोन्नति और 50% पर सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति देने संबंधी नियम में संशोधन किया था. उन्होंने सरकार की ओर से नियम में किए गए इस बदलाव को अदालत में चुनौती दी है. उनका कहना है कि पूर्व में जिस तरह से सीधे प्रोन्नति दी जाती थी, उसी तरह देनी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

रांचीः झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विधानसभा को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड विधानसभा सचिवालय को प्रोन्नति के मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को

विधानसभा सचिवालय में सहायक मोती कुमार पासवान ने विधानसभा सचिवालय कर्मियों की प्रोन्नति के नियम में बदलाव करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. पासवान ने याचिका में बताया है कि वर्ष 2014 में सरकार ने प्रोन्नति में 50% सीधे प्रोन्नति और 50% पर सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति देने संबंधी नियम में संशोधन किया था. उन्होंने सरकार की ओर से नियम में किए गए इस बदलाव को अदालत में चुनौती दी है. उनका कहना है कि पूर्व में जिस तरह से सीधे प्रोन्नति दी जाती थी, उसी तरह देनी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

Intro:झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई,मामले 4 मार्च को होगीअगली सुनवाई


रांची

बाइट---आदित्य रमन अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड विधानसभा में प्रोन्नति घोटाला के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विधानसभा को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड विधानसभा सचिवालय को प्रोन्नति के मामले में जवाब पेश करने को कहा है।
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विधानसभा सचिवालय में सहायक मोती कुमार पासवान ने विधानसभा सचिवालय कर्मियों की प्रोन्नति के नियम में बदलाव करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा को जवाब पेश करने का आदेश दिया है। पासवान ने याचिका में बताया है कि वर्ष 2014 में सरकार ने प्रोन्नति में 50% सीधे प्रोन्नति और 50% पर सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति देने संबंधी नियम में संशोधन किया था। उन्होंने सरकार द्वारा नियम में किए गए इसी बदलाव को अदालत में चुनौती दी है। उनका कहना है कि पूर्व में जिस तरह से सीधे प्रोन्नति दी जाती थी। उसी तरह प्रोन्नति दी जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।Conclusion:

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