रांची: फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से मामले में कुछ बिंदु पर जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए 5 जुलाई से पूर्व अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
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अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश उदित नारायण प्रसाद की अदालत में फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत से मामले में कुछ तथ्यों पर अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की.
अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें 5 जुलाई से पूर्व अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. इससे पहले राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है.
एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती
बता दें कि याचिकाकर्ता चंद्रशेखर सिंह ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया सही से पूरी नहीं की है उनकी इस मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया.
एकल पीठ में नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.