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कमर्शियल माइनिंग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सीएम सोरेन ने किया धन्यवाद

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Published : Jul 14, 2020, 4:41 PM IST

रांची में मंगलवार को कमर्शियल माइनिंग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से इसपर जवाब मांगा है. वहीं, सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए बनी सहमति के लिए धन्यवाद किया है.

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कमर्शियल माइनिंग

रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है. दरअसल, राज्य सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उसी की सुनवाई की सहमति सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दी है.

कोल ब्लॉक नीलामी
कोर्ट ने केंद्र को कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की दायर याचिका पर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां से देश के 70 प्रतिशत कोयले की डिमांड पूरी होती है. साथ ही यहां सेंट्रल कोलफील्ड और उसकी अनुषंगी इकाइयों की खदानें हैं.


इसे भी पढ़ें-CBSE बुधवार को जारी करेगी 10वीं का रिजल्ट, 2 दिन बाद आएगा JAC का 12वीं का परीक्षा परिणाम


ऑक्शन नवंबर तक रोकने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन नवंबर तक रोकने का आग्रह भी किया था. उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा था कि मौजूदा कोरोना वायरस के दौर में निवेशक इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. ऐसे में केंद्र सरकार को कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन फिलहाल रोक देना चाहिए.

रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है. दरअसल, राज्य सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उसी की सुनवाई की सहमति सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दी है.

कोल ब्लॉक नीलामी
कोर्ट ने केंद्र को कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की दायर याचिका पर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां से देश के 70 प्रतिशत कोयले की डिमांड पूरी होती है. साथ ही यहां सेंट्रल कोलफील्ड और उसकी अनुषंगी इकाइयों की खदानें हैं.


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ऑक्शन नवंबर तक रोकने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन नवंबर तक रोकने का आग्रह भी किया था. उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा था कि मौजूदा कोरोना वायरस के दौर में निवेशक इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. ऐसे में केंद्र सरकार को कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन फिलहाल रोक देना चाहिए.

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